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भदोही : विधायक के मामले में डीएम ने दिया नया आदेश, आप भी जानें

उत्तर प्रदेश के भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में डीएम ने आदेश जारी किया है. डीएम ने इस मामले में ज्ञानपुर तहसीलदार की तरफ से जारी आदेश को निरस्त कर दिया है. अब सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलेे में दोबारा जांच होगी.

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Published : Nov 6, 2020, 10:03 PM IST

भदोही डीएम
भदोही डीएम

भदोहीः डीएम ने तहसीलदार ज्ञानपुर के आदेश को निरस्त कर दिया है. तहसीलदार ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक जिस जमीन पर विधायक विजय मिश्रा ने कब्जा किया है, वह सरकारी जमीन थी. उस पर किए गए निर्माण कार्य को तुरंत हटाने की बात भी कही थी. अब दोनों पक्षों को दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है.

यह था मामला

भाजपा के विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक ने नौधन में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है. इस मामले में तहसीलदार ज्ञानपुर की अगुवाई में तीन कानूनगो और 13 लेखपालों की एक टीम बनाई गई थी. ये टीम 2 दिन जांच करने के बाद पुलिस बल के साथ जमीनी हकीकत देखने पहुंची थी. इसमें तहसीलदार ने विधायक की ओर से कब्जा दिखाया था. इस मामले में परिवाद दर्ज कर तहसीलदार कोर्ट से बेदखल कर दिया गया था.

डीएम कोर्ट पहुंचे थे विधायक

तहसीलदार के आदेश के खिलाफ विधायक ने डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डीएम कोर्ट ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करके इसकी पुनः जांच करने की बात कही है.

भदोहीः डीएम ने तहसीलदार ज्ञानपुर के आदेश को निरस्त कर दिया है. तहसीलदार ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक जिस जमीन पर विधायक विजय मिश्रा ने कब्जा किया है, वह सरकारी जमीन थी. उस पर किए गए निर्माण कार्य को तुरंत हटाने की बात भी कही थी. अब दोनों पक्षों को दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है.

यह था मामला

भाजपा के विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक ने नौधन में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है. इस मामले में तहसीलदार ज्ञानपुर की अगुवाई में तीन कानूनगो और 13 लेखपालों की एक टीम बनाई गई थी. ये टीम 2 दिन जांच करने के बाद पुलिस बल के साथ जमीनी हकीकत देखने पहुंची थी. इसमें तहसीलदार ने विधायक की ओर से कब्जा दिखाया था. इस मामले में परिवाद दर्ज कर तहसीलदार कोर्ट से बेदखल कर दिया गया था.

डीएम कोर्ट पहुंचे थे विधायक

तहसीलदार के आदेश के खिलाफ विधायक ने डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डीएम कोर्ट ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करके इसकी पुनः जांच करने की बात कही है.

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