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नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले को बीस साल की कैद, बहला फुसला कर ले जाने के बाद दिया घटना को अंजाम

राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में नाबालिग पीड़िता के पिता ने 30 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज (court punished accused for raping minor) कराई थी. पिता का आरोप था कि एक युवक उनकी 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और दुराचार किया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 30, 2023, 9:28 PM IST

Updated : Oct 31, 2023, 2:29 PM IST

लखनऊ : नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद दुराचार करने के आरोपी तुकेश्वर को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता महज 14 वर्षीय बालिका थी, उसकी कम उम्र का फायद उठाते हुए, अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुराचार किया, लिहाजा उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती.


मामले में बहस के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि 'इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 30 नवंबर 2019 को थाना ठाकुरगंज में दर्ज कर गई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 नवंबर को शाम सात से आठ बजे के बीच उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 14 साल की है, उसे हुसैनाबाद का रहने वाला तुकेश्वर अपने दो-तीन साथियों के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है. बताया गया कि जब फोन किया गया तो फोन के ट्रू कॉलर ऐप पर नाम लिखकर आ रहा था. उक्त नंबर पर पीड़िता की तीस बार बात हुई थी. बताया गया कि जब पीड़िता के पिता ने आरोपी के घर जाकर पता किया तो वह अपने घर पर नहीं मिला बल्कि वह रात से ही गायब था और उसका फोन बंद चल रहा था. अदालत को बताया गया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया तथा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने 3 फरवरी 2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए थे, वहीं बहस के दौरान अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि उसके साथ जाने में पीड़िता की सहमति थी, हालांकि कोर्ट ने उसकी इस दलील को नकार दिया.'

यह भी पढ़ें : नाबालिग पुत्री से दुराचार के बाद हत्या के दोषी पिता को फांसी, 60 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा

यह भी पढ़ें : नाबालिग से दुराचार मामले में दोषी को 10 साल की कैद, शादी का वादा कर बनाया शारीरिक संबंध

लखनऊ : नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद दुराचार करने के आरोपी तुकेश्वर को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता महज 14 वर्षीय बालिका थी, उसकी कम उम्र का फायद उठाते हुए, अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुराचार किया, लिहाजा उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती.


मामले में बहस के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि 'इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 30 नवंबर 2019 को थाना ठाकुरगंज में दर्ज कर गई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 नवंबर को शाम सात से आठ बजे के बीच उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 14 साल की है, उसे हुसैनाबाद का रहने वाला तुकेश्वर अपने दो-तीन साथियों के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है. बताया गया कि जब फोन किया गया तो फोन के ट्रू कॉलर ऐप पर नाम लिखकर आ रहा था. उक्त नंबर पर पीड़िता की तीस बार बात हुई थी. बताया गया कि जब पीड़िता के पिता ने आरोपी के घर जाकर पता किया तो वह अपने घर पर नहीं मिला बल्कि वह रात से ही गायब था और उसका फोन बंद चल रहा था. अदालत को बताया गया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया तथा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने 3 फरवरी 2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए थे, वहीं बहस के दौरान अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि उसके साथ जाने में पीड़िता की सहमति थी, हालांकि कोर्ट ने उसकी इस दलील को नकार दिया.'

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Last Updated : Oct 31, 2023, 2:29 PM IST
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