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लखनऊ में हत्या के वक्त दिल्ली में था केंद्रीय मंत्री का बेटा फिर भी दोषी, जानिए वजह - आर्म्स एक्ट में प्रावधान

दिल्ली जाने से पहले पिस्टल को गैर जिम्मेदाराना तरीके से घर पर छोड़ना केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को काफी महंगा पड़ सकता है. घटना के वक्त विकास किशोर के दिल्ली में होने की बात कही जा रही है, लेकिन हत्याकांड में इस्तेमाल शस्त्र उन्हीं का है. ऐसे में कानून विकास किशोर को बरी नहीं किया जा सकता है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 1, 2023, 3:14 PM IST

लखनऊ : राजधानी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के मझले बेटे के घर में उसके दोस्त की हत्या हो गई है. इस हत्या में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर की बताई जा रही है. बताया जाता है कि आमतौर पर यह पिस्टल विकास के पास ही रहती थी, लेकिन गुरुवार को पिस्टल घर पर ही थी. जिससे विनय श्रीवास्तव के सिर पर गोली मार कर हत्या कर दी गई. ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री का बेटा कितना दोषी है.

केंद्रीय मंत्री का बेटा दोषी.
केंद्रीय मंत्री का बेटा दोषी.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिमी राहुल राज के मुताबिक जिस घर पर शुक्रवार तड़के विनय श्रीवास्तव की लाश मिली है, वहीं से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है. इतना ही नहीं विनय के बड़े भाई विकास श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री का बेटा हमेशा पिस्टल अपने पास रखता था, लेकिन कल दिल्ली जाने से पहले वह पिस्टल को गैरजिम्मेदाराना तरीके से घर पर छोड़ कर गया था, जिस वजह से उसके भाई की हत्या हो गई. ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या कौशल किशोर का बेटा विकास किशोर दिल्ली में रहते हुए भी इस हत्याकांड के मामले में दोषी है?


यह भी पढ़ें : लखनऊ में केद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर युवक की हत्या, बेटे की पिस्टल से चली गोली


आर्म्स एक्ट का मंत्री के बेटे ने किया उल्लंघन : हाईकोर्ट में अपराधिक मामलों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता सौरभ चतुर्वेदी कहते हैं कि भारत में हर व्यक्ति को शस्त्र रखने का लाइसेंस आर्म्स एक्ट के तहत ही जारी किया जाता है. लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी व्यक्ति को आर्म्स एक्ट के हथियार के रख रखाव के लिए निर्देशित करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हथियार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शामिल होती है, लेकिन राजधानी में हुई शुक्रवार की घटना में आर्म्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है. दिल्ली जाने से पहले शस्त्र लाइसेंस धारक ने गैर जिम्मेदाराना रवैया व लापरवाही दिखाते हुए अपना हथियार सुरक्षित नहीं रखा. जिस वजह से उस शस्त्र से हत्या की घटना कारित हुई है.



मंत्री पिता का दावा बेटा था दिल्ली में फोटो भी किया पोस्ट : शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर युवक की हत्या के बाद मंत्री ने बयान दिया कि उनकी विधायक पत्नी का दिल्ली में इलाज चल रहा है. लिहाजा उनका बेटा गुरुवार को ही शाम साढ़े चार बजे दिल्ली के लिए निकल गया था. वहीं सोशल मीडिया में कौशल किशोर के करीबी कार्यकर्ता बेचलाल नाम के व्यक्ति के अकाउंट से एक तस्वीर भी पोस्ट की गई थी. यह तस्वीर गुरुवार शाम 4:24 की थी और इसमें बेचालाल केंद्रीय मंत्री बेटे विकास किशोर के साथ फ्लाइट में बैठा है और लिखा है कि लखनऊ से दिल्ली की यात्रा.




यह भी पढ़ें : Murder in Union Minister house: भाई बोला, हत्या से पहले घबराए विनय ने फोन पर 20 मिनट तक की थी बात

लखनऊ : राजधानी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के मझले बेटे के घर में उसके दोस्त की हत्या हो गई है. इस हत्या में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर की बताई जा रही है. बताया जाता है कि आमतौर पर यह पिस्टल विकास के पास ही रहती थी, लेकिन गुरुवार को पिस्टल घर पर ही थी. जिससे विनय श्रीवास्तव के सिर पर गोली मार कर हत्या कर दी गई. ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री का बेटा कितना दोषी है.

केंद्रीय मंत्री का बेटा दोषी.
केंद्रीय मंत्री का बेटा दोषी.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिमी राहुल राज के मुताबिक जिस घर पर शुक्रवार तड़के विनय श्रीवास्तव की लाश मिली है, वहीं से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है. इतना ही नहीं विनय के बड़े भाई विकास श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री का बेटा हमेशा पिस्टल अपने पास रखता था, लेकिन कल दिल्ली जाने से पहले वह पिस्टल को गैरजिम्मेदाराना तरीके से घर पर छोड़ कर गया था, जिस वजह से उसके भाई की हत्या हो गई. ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या कौशल किशोर का बेटा विकास किशोर दिल्ली में रहते हुए भी इस हत्याकांड के मामले में दोषी है?


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आर्म्स एक्ट का मंत्री के बेटे ने किया उल्लंघन : हाईकोर्ट में अपराधिक मामलों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता सौरभ चतुर्वेदी कहते हैं कि भारत में हर व्यक्ति को शस्त्र रखने का लाइसेंस आर्म्स एक्ट के तहत ही जारी किया जाता है. लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी व्यक्ति को आर्म्स एक्ट के हथियार के रख रखाव के लिए निर्देशित करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हथियार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शामिल होती है, लेकिन राजधानी में हुई शुक्रवार की घटना में आर्म्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है. दिल्ली जाने से पहले शस्त्र लाइसेंस धारक ने गैर जिम्मेदाराना रवैया व लापरवाही दिखाते हुए अपना हथियार सुरक्षित नहीं रखा. जिस वजह से उस शस्त्र से हत्या की घटना कारित हुई है.



मंत्री पिता का दावा बेटा था दिल्ली में फोटो भी किया पोस्ट : शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर युवक की हत्या के बाद मंत्री ने बयान दिया कि उनकी विधायक पत्नी का दिल्ली में इलाज चल रहा है. लिहाजा उनका बेटा गुरुवार को ही शाम साढ़े चार बजे दिल्ली के लिए निकल गया था. वहीं सोशल मीडिया में कौशल किशोर के करीबी कार्यकर्ता बेचलाल नाम के व्यक्ति के अकाउंट से एक तस्वीर भी पोस्ट की गई थी. यह तस्वीर गुरुवार शाम 4:24 की थी और इसमें बेचालाल केंद्रीय मंत्री बेटे विकास किशोर के साथ फ्लाइट में बैठा है और लिखा है कि लखनऊ से दिल्ली की यात्रा.




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