नई दिल्ली : धनशोधन के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के एक सहयोगी की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने पिंकी ईरानी की याचिका पर नोटिस जारी किया और एजेंसी को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.
ईरानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील योगिंदर हांडू ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को 25 नवंबर को मुंबई से दिल्ली लाया गया था और यह दिखाया गया कि उसे 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था.
वकील ने आरोप लगाया कि इस दौरान ईरानी को यहां एक होटल के कमरे में रखा गया और उसके बाहर 'गार्ड' तैनात थे. उन्होंने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में 11 जनवरी को ईरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पढ़ें :- ठग सुकेश की 'बॉलीवुड गैंग', जैकलीन-नोरा से लेकर इन स्टार्स के लिए नाम
ईडी ने इस मामले में चंद्रशेखर, उसकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल और दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का बयान भी दर्ज किया था.
जमानत याचिका में ईरानी ने दावा किया है कि उन्हें 'झूठे और फर्जी मामले' में फंसाया गया है. चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कुछ अमीर लोगों को ठगने का आरोप है.
(पीटीआई)