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आधार और मतदाता पहचान पत्र की लिंकिंग को चुनौती, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने वाले विवादास्पद कानून को कांग्रेस नेत रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है. याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है.

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कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला
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Published : Jul 24, 2022, 4:27 PM IST

Updated : Jul 24, 2022, 4:41 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आधार और मतदाता पहचान पत्र की लिंकिंग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है. सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर सकती है.

सुरजेवाला ने अपनी याचिका में इस कानून को प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन बताया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि इस कानून ने समानता और निजता, दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे. आधार को लेकर समय-समय पर कई शिकायतें सामने आती रहीं हैं. आरोप ये भी है कि आधार विदेशी नागरिकों को भी जारी किए गए हैं. यहां तक कि जिन्हें आधार जारी हुआ है, उनके आधार कार्ड में भी कई कमियां हैं. याचिकाकर्ता की दलील यह भी है कि आधार सिर्फ एक नंबर है और यह एक व्यक्ति से जुड़ा है. इससे आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून से सबसे अधिक नुकसान आम गरीबों को होगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि कि वोटर्स के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा, लेकिन जो लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं, उन्हें इसका कारण बताना होगा.

ये भी पढ़ें : जीएसटी बढ़ोतरी पर फिर भड़की कांग्रेस, कहा- वैज्ञानिकों तक को सरकार ने नहीं छोड़ा

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आधार और मतदाता पहचान पत्र की लिंकिंग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है. सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर सकती है.

सुरजेवाला ने अपनी याचिका में इस कानून को प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन बताया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि इस कानून ने समानता और निजता, दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे. आधार को लेकर समय-समय पर कई शिकायतें सामने आती रहीं हैं. आरोप ये भी है कि आधार विदेशी नागरिकों को भी जारी किए गए हैं. यहां तक कि जिन्हें आधार जारी हुआ है, उनके आधार कार्ड में भी कई कमियां हैं. याचिकाकर्ता की दलील यह भी है कि आधार सिर्फ एक नंबर है और यह एक व्यक्ति से जुड़ा है. इससे आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून से सबसे अधिक नुकसान आम गरीबों को होगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि कि वोटर्स के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा, लेकिन जो लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं, उन्हें इसका कारण बताना होगा.

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Last Updated : Jul 24, 2022, 4:41 PM IST
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