ETV Bharat / bharat

अदालत ने सुपरटेक से घर खरीदार को अक्टूबर अंत तक 40 लाख रुपये, नवंबर तक 17 लाख रुपये देने को कहा

author img

By

Published : Oct 4, 2021, 6:39 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये और नवंबर अंत तक 17 लाख रुपये का भुगतान करे. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये और नवंबर अंत तक 17 लाख रुपये का भुगतान करे.

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने राष्ट्रीय राजधानी से सटे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में कंपनी की एक परियोजना में विला का कब्जा देने में देरी के बारे में शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया.

अदालत ने कहा कि 40 लाख रुपये की इस राशि का इस्तेमाल घर खरीदार ऋण चुकाने के लिए करेंगे.

अदालत को बताया गया था कि घर खरीदार की कुल बकाया राशि लगभग 1.79 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 50 लाख रुपये का भुगतान अदालत के 24 सितंबर के आदेश के तहत किया गया था.

पढ़ें : उच्चतम न्यायालय ने 40 मंजिला दो टावर गिराने के आदेश में संशोधन की सुपरटेक का आवेदन खारिज किया

चूंकि मूल राशि 1.07 करोड़ रुपये थी, इसलिए अदालत ने सुपरटेक से पहले इसे चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद बिल्डर अपनी भुगतान योजना पेश करेगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये और नवंबर अंत तक 17 लाख रुपये का भुगतान करे.

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने राष्ट्रीय राजधानी से सटे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में कंपनी की एक परियोजना में विला का कब्जा देने में देरी के बारे में शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया.

अदालत ने कहा कि 40 लाख रुपये की इस राशि का इस्तेमाल घर खरीदार ऋण चुकाने के लिए करेंगे.

अदालत को बताया गया था कि घर खरीदार की कुल बकाया राशि लगभग 1.79 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 50 लाख रुपये का भुगतान अदालत के 24 सितंबर के आदेश के तहत किया गया था.

पढ़ें : उच्चतम न्यायालय ने 40 मंजिला दो टावर गिराने के आदेश में संशोधन की सुपरटेक का आवेदन खारिज किया

चूंकि मूल राशि 1.07 करोड़ रुपये थी, इसलिए अदालत ने सुपरटेक से पहले इसे चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद बिल्डर अपनी भुगतान योजना पेश करेगा.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.