बुलंदशहरः जहांगीराबाद में 4 साल की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी की सजा कोर्ट ने 77 दिन में सुना दी. इसके साथ ही जज ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह घिनौना काम कोई हैवान ही कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही जघन्य अपराध है. कोर्ट ने दोषी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील वरुण कौशिक ने बताया कि बीती 25 अप्रैल को 40 साल के फहीम ने चार साल की बच्ची से रेप किया था. इसके बाद बच्ची को मारा-पीटा था और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने 14 दिनों में चार्जशीट दाखिल की थी. तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था.
उन्होंने बताया कि बेटी के साथ जिस तरह से रेप किया गया था वह बहुत ही गंदा था. ये काम किसी हैवान का लग रहा था. बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर 8 जगह काटने के निशान मिले थे. उसके शरीर पर हर जगह चोट लगी थी. बच्ची के प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे. बच्ची के शव को देखकर लग रहा था कि उसेक साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गईं थी. इस मामले में कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए थे.
इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी को फांसी की सजा सुना दी. वहीं, एडवोकेट अभिनव अग्रवाल ने बताया कि यह मुकदमा पॉस्को कोर्ट में चल रहा था. इसमें महज 77 दिनों में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. साथ ही दोषी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी किया.
दोषी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए
बच्ची की मां ने दोषी को सजा मिलने पर खुशी जताते हुए सरकार से मांग की कि उसके घर को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है. उसके घर पर सरकार को बुलडोजर चलाना चाहिए. मुझे याद है कि मेरी फूल जैसी बेटी उस दिन मेरे पास ही खेल रही थी, फिर वह नीचे चली आई थी. मैं ऊपर थी. जब मैंने बेटी को आवाज लगाई तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी. फिर मैंने नीचे आकर देखा लेकिन वह कहीं नहीं थी. गांव में सब जगह देखा, मस्जिद से ऐलान करवाया लेकिन कुछ पता नहीं चला. एक ग्रामीण ने हमें फहीम के साथ बच्ची को देखे जाने की बात बताई. जब फहीम के घर गए तो उसकी मां ने हमें लौटा दिया. उसके बाद फिर जबरन उसके घर के अंदर घुसे तो देखा कि बेटी खून से लथपथ उसके बेड के नीचे पड़ी हुई थी. उसके सारे कपड़े फटे थे. बहुत खून निकल रहा था. अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मैं बेहोश हो गई थी.
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