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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सहित 9 लोगों पर मुकदमा, नदी किनारे कर रहे थे अवैध प्लाटिंग

रामपुर में सपा नेता आजम खां के बेटे पर अवैध प्लाटिंग (Rampur Abdullah Azam case) के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. शहर विधायक की शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 21, 2024, 12:08 PM IST

अवैध प्लाटिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

रामपुर : सपा नेता आजम खां को फिर से बड़ा झटका लगा है. नदी के किनारे अवैध प्लाटिंग के मामले में उनके बेटे समेत नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें चार नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं. शहर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सपा नेता आजम खां परिवार समेत इन दिनों अलग-अलग जेलों में बंद हैं.

मामला नदी के स्वरूप को बदलने का है. उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने बताया कि शहर से सटा हुआ बेनजीरपुर उर्फ घाटमपुर है. गांधी समाधि के पास से निकलने वाले बाईपास पर लगभग 400 बीघा जमीन पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सहित कई लोग अवैध प्लाटिंग कर रहे थे. यह जमीन नदी की डूब क्षेत्र की जमीन है. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि नदी के स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते हैं. शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी. इसके बाद जांच कमेटी गठित की गई. कमेटी ने रिपोर्ट दी कि नदी की जगह के स्वरूप को चेंज कर प्लाटिंग की जा रही है.

एसडीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब्दुल्ला आजम, उनके दोस्त अनवार, मुहम्मद सालिम, अब्दुल्ला परवेज और पांच अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में नायब तहसीलदार संजय कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है. सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के तहत यह कार्रवाई की गई है. तहसीलदार के निर्देशन में जांच कमेटी ने पाया कि जहां प्लाटिंग की जा रही थी वह गाटा रिकॉर्ड में 1359 फसली बेस ईयर है. जब देश आजाद हुआ था तो उसमें उसका स्वरूप नदी या डूब क्षेत्र में दर्ज है. यह टोटल 30 हेक्टेयर की जमीन है. इसमें आजम खान की भी जमीन है.

यह भी पढ़ें : 63 वर्षीय महिला को हुआ इश्क, जमीन बेचकर 12 साल छोटे प्रेमी से रचाई शादी

अवैध प्लाटिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

रामपुर : सपा नेता आजम खां को फिर से बड़ा झटका लगा है. नदी के किनारे अवैध प्लाटिंग के मामले में उनके बेटे समेत नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें चार नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं. शहर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सपा नेता आजम खां परिवार समेत इन दिनों अलग-अलग जेलों में बंद हैं.

मामला नदी के स्वरूप को बदलने का है. उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने बताया कि शहर से सटा हुआ बेनजीरपुर उर्फ घाटमपुर है. गांधी समाधि के पास से निकलने वाले बाईपास पर लगभग 400 बीघा जमीन पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सहित कई लोग अवैध प्लाटिंग कर रहे थे. यह जमीन नदी की डूब क्षेत्र की जमीन है. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि नदी के स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते हैं. शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी. इसके बाद जांच कमेटी गठित की गई. कमेटी ने रिपोर्ट दी कि नदी की जगह के स्वरूप को चेंज कर प्लाटिंग की जा रही है.

एसडीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब्दुल्ला आजम, उनके दोस्त अनवार, मुहम्मद सालिम, अब्दुल्ला परवेज और पांच अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में नायब तहसीलदार संजय कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है. सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के तहत यह कार्रवाई की गई है. तहसीलदार के निर्देशन में जांच कमेटी ने पाया कि जहां प्लाटिंग की जा रही थी वह गाटा रिकॉर्ड में 1359 फसली बेस ईयर है. जब देश आजाद हुआ था तो उसमें उसका स्वरूप नदी या डूब क्षेत्र में दर्ज है. यह टोटल 30 हेक्टेयर की जमीन है. इसमें आजम खान की भी जमीन है.

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