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Cordelia Cruz Drug Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

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Published : May 22, 2023, 2:13 PM IST

Updated : May 22, 2023, 2:19 PM IST

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 22 मई को सुनवाई करते हुए सीबीआई को अगली सुनवाई तक उनको गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी.

Cordelia Cruz Drug Case
समीर वानखेड़े

मुंबई: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी. बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी. बता दें, समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

मुझे और मेरी पत्नी को मिल रहीं धमकियां: समीर वानखेड़े ने सोमवार को कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को पिछले चार दिनों से धमकियां मिल रही हैं. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया है.

वानखेड़े ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और उनको पिछले 4 दिन से धमकी लगातार धमकी मिल रही है. सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं. वानखेड़े ने कहा कि आज वो इस संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त को इसके बारे में लिखेंगे और विशेष सुरक्षा की मांग करेंगे.'

ये भी पढ़ें- Cordelia Cruz Drug Case: समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, CBI को 22 मई तक गिरफ्तारी न करने के निर्देश

दरअसल, मामले में समीर वानखेड़े से रविवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई. एनसीबी कार्यालय से बाहर आने के बाद वानखेड़े ने कहा कि वो सीबीआई के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उनसे जो कुछ भी पूछा, उसका उसका जवाब दिया है. हालांकि, एजेंसी का कहना है कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में हुआ था और वानखेड़े की संपत्ति उनकी आय के अधिक थी.

ये भी पढ़ें- Cordelia Cruz Drug Case: समीर वानखेड़े से दूसरे दिन भी सीबीआई ने की पूछताछ, बाहर निकल बोले 'सत्यमेव जयते'

एनसीबी के सूत्रों बताया कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर शाहरुख खान के साथ बातचीत करके आचरण नियमों का उल्लंघन किया. समीर वानखेड़े का अदालत में चैट देना एनसीबी के आचरण नियमों के खिलाफ है. यहां सवाल है कि एक जांच अधिकारी आरोपी के परिवार के साथ इस तरह की चैट कैसे कर सकता है?

सूत्रों का कहना है कि समीर वानखेड़े ने तब अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस चैट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और न ही उन्हें रिकॉर्ड में रखा था. इसके साथ ही वानखेड़े ने सतर्कता टीम को बताया था, जो इन चैट के बारे में उनके कदाचार की जांच कर रही थी.

मुंबई: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी. बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी. बता दें, समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

मुझे और मेरी पत्नी को मिल रहीं धमकियां: समीर वानखेड़े ने सोमवार को कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को पिछले चार दिनों से धमकियां मिल रही हैं. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया है.

वानखेड़े ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और उनको पिछले 4 दिन से धमकी लगातार धमकी मिल रही है. सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं. वानखेड़े ने कहा कि आज वो इस संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त को इसके बारे में लिखेंगे और विशेष सुरक्षा की मांग करेंगे.'

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दरअसल, मामले में समीर वानखेड़े से रविवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई. एनसीबी कार्यालय से बाहर आने के बाद वानखेड़े ने कहा कि वो सीबीआई के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उनसे जो कुछ भी पूछा, उसका उसका जवाब दिया है. हालांकि, एजेंसी का कहना है कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में हुआ था और वानखेड़े की संपत्ति उनकी आय के अधिक थी.

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एनसीबी के सूत्रों बताया कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर शाहरुख खान के साथ बातचीत करके आचरण नियमों का उल्लंघन किया. समीर वानखेड़े का अदालत में चैट देना एनसीबी के आचरण नियमों के खिलाफ है. यहां सवाल है कि एक जांच अधिकारी आरोपी के परिवार के साथ इस तरह की चैट कैसे कर सकता है?

सूत्रों का कहना है कि समीर वानखेड़े ने तब अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस चैट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और न ही उन्हें रिकॉर्ड में रखा था. इसके साथ ही वानखेड़े ने सतर्कता टीम को बताया था, जो इन चैट के बारे में उनके कदाचार की जांच कर रही थी.

Last Updated : May 22, 2023, 2:19 PM IST
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