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गोमांस बिक्री करने वाले युवक को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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Published : Sep 17, 2020, 7:33 AM IST

एनएचआरसी ने गोमांस की बिक्री के कारण बिश्वनाथ जिले में पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया. पिछले साल सात अप्रैल को भीड़ ने शौकत अली को चाय की दुकान पर गोमांस बेचने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के सामने पीटा था.

National Human Rights Commission
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

गुवाहाटी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम सरकार को उस व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था.

आयोग ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया कि न तो मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही पुलिस महानिदेशक ने मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा की.

भीड़ ने 48 वर्षीय शौकत अली को पिछले साल सात अप्रैल में चाय की दुकान पर गोमांस बेचने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के सामने पीटा था और उसे सुअर का पका हुआ मांस खिलाया गया था.

अली को दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए बाजार के एक ठेकेदार को भी कथित रूप से पीटा गया था.

पढ़ें - कुशीनगर मॉब लिंचिंग केस में यूपी पुलिस महानिदेशक को नोटिस

एनएचआरसी के सहायक पंजीयक (कानून) द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया कि आयोग असम सरकार को शौकत अली को एक लाख रुपये की राशि देने का आदेश देता है.

गुवाहाटी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम सरकार को उस व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था.

आयोग ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया कि न तो मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही पुलिस महानिदेशक ने मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा की.

भीड़ ने 48 वर्षीय शौकत अली को पिछले साल सात अप्रैल में चाय की दुकान पर गोमांस बेचने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के सामने पीटा था और उसे सुअर का पका हुआ मांस खिलाया गया था.

अली को दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए बाजार के एक ठेकेदार को भी कथित रूप से पीटा गया था.

पढ़ें - कुशीनगर मॉब लिंचिंग केस में यूपी पुलिस महानिदेशक को नोटिस

एनएचआरसी के सहायक पंजीयक (कानून) द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया कि आयोग असम सरकार को शौकत अली को एक लाख रुपये की राशि देने का आदेश देता है.

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