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टेरर फंडिंग : आतंकियों की संपत्तियां जब्त करने के लिए 44 अफसर नियुक्त - टेरर फंडिंग

केंद्र सरकार ने टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से 44 अफसरों को अधिकृत किया गया है, जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त या आतंकवाद का समर्थन करने वालों के धन और संपत्तियों को जब्त करेंगे.

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Published : Jul 29, 2020, 11:49 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से 44 अफसरों को अधिकृत किया गया है, जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त या आतंकवाद का समर्थन करने वालों के धन और संपत्तियों को जब्त करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि इनमें गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अधिकारी शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लिया गया है, जो सरकार को आतंकवाद में लिप्त या संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई संपत्ति, अन्य वित्तीय संपत्तियां और आर्थिक संसाधनों को जब्त करने या उन्हें अटैच करने का अधिकार देता है.

उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से आतंकी फंडिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से 44 अफसरों को अधिकृत किया गया है, जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त या आतंकवाद का समर्थन करने वालों के धन और संपत्तियों को जब्त करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि इनमें गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अधिकारी शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लिया गया है, जो सरकार को आतंकवाद में लिप्त या संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई संपत्ति, अन्य वित्तीय संपत्तियां और आर्थिक संसाधनों को जब्त करने या उन्हें अटैच करने का अधिकार देता है.

उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से आतंकी फंडिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी.

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