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UP : धोखाधड़ी में बर्खास्त क्लर्क से होगी 7.86 करोड़ रुपये की रिकवरी - विशेष जांच दल

यूपी सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अफसरों से बैंक धोखाधड़ी के मामले में बर्खास्त किए गए क्लर्क से 7.86 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया है.

धोखाधड़ी में बर्खास्त
धोखाधड़ी में बर्खास्त
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Published : Sep 17, 2021, 2:14 PM IST

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बैंक धोखाधड़ी के मामले में बर्खास्त किए गए क्लर्क से 7.86 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया है.

इस बारे में शुक्रवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि लखनऊ में राज्य समाज कल्याण विभाग ने बर्खास्त क्लर्क अनिल वर्मा से राशि वसूल करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया है.

ये भी पढ़ें - आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे के कई ठिकानों पर EOW का छापा

बता दें कि बर्खास्त क्लर्क वर्मा ने 2004-05 से 2008-09 तक एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर फर्जी बैंक एकाउंट खोलकर अपने विभाग से कथित रूप से धन की ठगी की थी. राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. इसीक्रम में पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी हाल ही में मामले की जांच के लिए लखनऊ से मुजफ्फरनगर गई थी.

(पीटीआई)

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बैंक धोखाधड़ी के मामले में बर्खास्त किए गए क्लर्क से 7.86 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया है.

इस बारे में शुक्रवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि लखनऊ में राज्य समाज कल्याण विभाग ने बर्खास्त क्लर्क अनिल वर्मा से राशि वसूल करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया है.

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बता दें कि बर्खास्त क्लर्क वर्मा ने 2004-05 से 2008-09 तक एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर फर्जी बैंक एकाउंट खोलकर अपने विभाग से कथित रूप से धन की ठगी की थी. राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. इसीक्रम में पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी हाल ही में मामले की जांच के लिए लखनऊ से मुजफ्फरनगर गई थी.

(पीटीआई)

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