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आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़कों पर सभाओं, रैलियों पर लगाई रोक

तेलुगू देशम पार्टी अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हाल ही में हुई भगदड़ के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है. राज्य के गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़कों और सड़क के किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है.

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Published : Jan 3, 2023, 1:15 PM IST

Updated : Jan 3, 2023, 2:22 PM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है. यह आदेश तेलुगू देशम पार्टी द्वारा पिछले सप्ताह कंदुकुरु में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हाल ही में हुई भगदड़ के के बाद आया है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत सोमवार देर रात को यह निषेधाज्ञा जारी की गई. सरकार ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर एक बैठक आयोजित करने का अधिकार नियमन का विषय है, क्योंकि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 अनिवार्य है.

  • Andhra Pradesh government has revoked permission for public meetings on roads. The government has taken this decision based on the recent incident in a political party meeting killing 8 people in Nellore. pic.twitter.com/00gQadsuqm

    — ANI (@ANI) January 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शासनादेश में प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने के लिए कहा, जो यातायात, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं. प्रमुख सचिव ने कहा, "प्राधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों की सभाओं की अनुमति देने से बचना चाहिए. केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक सभाओं की अनुमति पर विचार किया जा सकता है, लिखित कारणों के साथ." प्रधान सचिव ने 28 दिसंबर को हुई कंदुकुरु घटना पर प्रकाश डाला और कहा कि सार्वजनिक स्थलों और सड़क पर बैठकें आयोजित करने से मौतें हो रही हैं और यातायात बाधित हो रहा है."

पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक सड़कों पर सभा और जुलूसों के संचालन को नियंत्रित करता है. प्रमुख सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने के लिए कहा है, जो यातायात, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं के प्रवाह को बाधित न करे.

ये भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश: टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में फिर भगदड़, 3 की मौत, कई घायल

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है. यह आदेश तेलुगू देशम पार्टी द्वारा पिछले सप्ताह कंदुकुरु में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हाल ही में हुई भगदड़ के के बाद आया है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत सोमवार देर रात को यह निषेधाज्ञा जारी की गई. सरकार ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर एक बैठक आयोजित करने का अधिकार नियमन का विषय है, क्योंकि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 अनिवार्य है.

  • Andhra Pradesh government has revoked permission for public meetings on roads. The government has taken this decision based on the recent incident in a political party meeting killing 8 people in Nellore. pic.twitter.com/00gQadsuqm

    — ANI (@ANI) January 3, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शासनादेश में प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने के लिए कहा, जो यातायात, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं. प्रमुख सचिव ने कहा, "प्राधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों की सभाओं की अनुमति देने से बचना चाहिए. केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक सभाओं की अनुमति पर विचार किया जा सकता है, लिखित कारणों के साथ." प्रधान सचिव ने 28 दिसंबर को हुई कंदुकुरु घटना पर प्रकाश डाला और कहा कि सार्वजनिक स्थलों और सड़क पर बैठकें आयोजित करने से मौतें हो रही हैं और यातायात बाधित हो रहा है."

पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक सड़कों पर सभा और जुलूसों के संचालन को नियंत्रित करता है. प्रमुख सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने के लिए कहा है, जो यातायात, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं के प्रवाह को बाधित न करे.

ये भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश: टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में फिर भगदड़, 3 की मौत, कई घायल

Last Updated : Jan 3, 2023, 2:22 PM IST
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