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हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका - आजम खान की याचिका खारिज

हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है.

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Published : Nov 16, 2022, 5:32 PM IST

प्रयागराज: हेट स्पीच मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल आजम खान की याचिका औचित्यहीन होने के आधार पर खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

आजम खान ने वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 27 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषसिद्ध ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. साथ ही रामपुर सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है. ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की कारण आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई है.

प्रयागराज: हेट स्पीच मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल आजम खान की याचिका औचित्यहीन होने के आधार पर खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

आजम खान ने वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 27 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषसिद्ध ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. साथ ही रामपुर सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है. ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की कारण आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई है.

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