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उदयपुर में 6 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास

Raping Six Year Old Daughter, उदयपुर में 6 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यहां जानिए पूरा मामला...

लोक अभियोजक पॉक्सो वन कोर्ट
लोक अभियोजक पॉक्सो वन कोर्ट
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 24, 2023, 10:54 PM IST

उदयपुर. राजस्थान के उदयपुर में कोर्ट ने एक आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी ही 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. गुरुवार को उदयपुर पॉक्सो कोर्ट वन ने सजा सुनाई. आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है. पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी भी की है.

पॉक्सो कोर्ट वन के लोकअभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को गोवर्धन विलास थाने में पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार महिला के साथ उसका पति शराब पीकर आए​ दिन मारपीट करता था. इससे प​रेशान होकर वह अपने बच्चों के साथ पीहर चली गई. इस बीच घटना से पहले शराब पीकर उसका पति पीहर पहुंचा और रात में मासूम को अपने साथ ऑटो में बिठाकर ले गया.

पढ़ें : पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

इस दौरान बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर चिकित्सकों ने जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि की कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पहुंचने के बाद मासूम के पिता के खिलाफ उसकी मां ने लिखित रिपोर्ट दी. करीब तीन साल तक इस मामले में सुनवाई के दौरान 26 गवाहों और 47 दस्तावेजों को पेश किया गया. इन गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट वन के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. अब वह अंतिम सांस तक जेल में रहेगा.

उदयपुर. राजस्थान के उदयपुर में कोर्ट ने एक आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी ही 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. गुरुवार को उदयपुर पॉक्सो कोर्ट वन ने सजा सुनाई. आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है. पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी भी की है.

पॉक्सो कोर्ट वन के लोकअभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को गोवर्धन विलास थाने में पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार महिला के साथ उसका पति शराब पीकर आए​ दिन मारपीट करता था. इससे प​रेशान होकर वह अपने बच्चों के साथ पीहर चली गई. इस बीच घटना से पहले शराब पीकर उसका पति पीहर पहुंचा और रात में मासूम को अपने साथ ऑटो में बिठाकर ले गया.

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इस दौरान बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर चिकित्सकों ने जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि की कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पहुंचने के बाद मासूम के पिता के खिलाफ उसकी मां ने लिखित रिपोर्ट दी. करीब तीन साल तक इस मामले में सुनवाई के दौरान 26 गवाहों और 47 दस्तावेजों को पेश किया गया. इन गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट वन के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. अब वह अंतिम सांस तक जेल में रहेगा.

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