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टोंक: तहसीलदार के मुकदमा दर्ज कराने का विरोध, वकीलों ने काम का बहिष्कार किया

टोंक जिले के देवली में अधिभाषक संघ अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं ने एक दिन का कार्य बहिष्कार किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ताओं का आरोप है, कि निवाई तहसीलदार ने राजकार्य में बाधा का जो मुकदमा दर्ज कराया है, वो गलत है.

Advocates protest,  अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार
अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
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Published : Feb 13, 2020, 7:48 PM IST

टोंक. जिले के देवली अभिभाषक संघ ने निवाई के अधिवक्ता के खिलाफ निवाई तहसीलदार ने राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज कराने के मामले को लेकर देवली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. इसे लेकर अभिभाषक संघ द्वारा एक दिवसीय न्यायिक कार्य का स्थगन भी किया गया.

अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार

ज्ञापन में बताया, कि अधिवक्ता सीताराम शर्मा के द्वारा न्यायिक पैरवी करते समय निवाई तहसीलदार ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं. झूठे आरोप के तहत राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है. झूठे मुकदमे की अभिभाषक संघ देवली द्वारा भर्त्सना की जाती है और सभी अधिवक्ताओं ने सर्व सहमति से विरोध स्वरूप एक दिवसीय न्यायिक कार्य का स्थगन करने का निर्णय लिया.

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इस दौरान सभी न्यायिक कार्य को स्थगन रखा जाएगा. इसके साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में पैरवी नहीं करने का फैसला लिया गया. इस दौरान अधिवक्ता राजेश जैन, प्रकाश चंद जैन, जितेंद्र शर्मा, अनिल चौहान, कमलेश कुमार वैष्णव, अमित सेन, सागर चौहान, शिवजी राम मौजूद रहे.

टोंक. जिले के देवली अभिभाषक संघ ने निवाई के अधिवक्ता के खिलाफ निवाई तहसीलदार ने राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज कराने के मामले को लेकर देवली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. इसे लेकर अभिभाषक संघ द्वारा एक दिवसीय न्यायिक कार्य का स्थगन भी किया गया.

अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार

ज्ञापन में बताया, कि अधिवक्ता सीताराम शर्मा के द्वारा न्यायिक पैरवी करते समय निवाई तहसीलदार ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं. झूठे आरोप के तहत राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है. झूठे मुकदमे की अभिभाषक संघ देवली द्वारा भर्त्सना की जाती है और सभी अधिवक्ताओं ने सर्व सहमति से विरोध स्वरूप एक दिवसीय न्यायिक कार्य का स्थगन करने का निर्णय लिया.

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इस दौरान सभी न्यायिक कार्य को स्थगन रखा जाएगा. इसके साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में पैरवी नहीं करने का फैसला लिया गया. इस दौरान अधिवक्ता राजेश जैन, प्रकाश चंद जैन, जितेंद्र शर्मा, अनिल चौहान, कमलेश कुमार वैष्णव, अमित सेन, सागर चौहान, शिवजी राम मौजूद रहे.

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