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श्रीगंगानगर: भ्रूण लिंग जांच के आरोपी सीएचसी प्रभारी की सेवाएं रद्द, MBBS की डिग्री निरस्त कराने की कवायद

श्रीगंगानगर में भ्रूण लिंग चांच कराने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार पीएचसी प्रभारी अतुल बंसल पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने अब बंसल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. वहीं चिकित्सा विभाग अब डॉ. बंसल की एमबीबीएस की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी पत्र भेजेगा.

डॉ. नरेश बंसल, सीएचएमओ, श्री गंगानगर
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Published : Jun 16, 2019, 5:49 PM IST

श्रीगंगानगर. जिले में भ्रूण लिंग जांच के आरोप में स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 जेड पीएचसी प्रभारी डॉ अतुल बंसल की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग ने समाप्त कर दी है. यह आदेश विभागीय अधिकारियों ने जयपुर से जारी किए हैं.

भ्रूण लिंग जांच के आरोपी सीएचसी प्रभारी की सेवाएं रद्द

अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर बंसल की एमबीबीएस की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी पत्र लिखेगा. सीएमएचओ डॉ नरेश बंसल ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच करते हुये पकड़े जाने के मामलों में पहले भी डॉक्टर की डिग्री रद्द करने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है और डॉक्टर की डिग्री रद्द भी हुई है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर बंसल की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल को लिखेगा.

दरअसल, पिछले दिनों न्यायालय ने जेल में बंद आरोपी डॉक्टर अतुल बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आरोपी डॉक्टर बंसल स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था. उसे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर विभाग में नियुक्ति दी थी. पीसीपीएनडीटी टीम ने भ्रूण लिंग जांच के आरोप में 2 जून को श्रीगंगानगर शहर के निजी अस्पताल में कार्रवाई कर डॉक्टर बंसल व महिला दलाल सिमरन को गिरफ्तार किया था. दोनों के खिलाफ विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था.

3 जून को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था. आरोपियों ने गर्भवती महिला से 25 हजार में भ्रूण लिंग जांच के लिए सौदा तय किया था. रुपए लेते आरोपी डॉक्टर रंगे हाथों पकडा गया था. वहीं डॉक्टर बंसल ने मामले में गिरफ्तार होने के बाद खुद को फंसाने का आरोप लगाते हुए पीसीपीएनडीटी टीम की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे.

श्रीगंगानगर. जिले में भ्रूण लिंग जांच के आरोप में स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 जेड पीएचसी प्रभारी डॉ अतुल बंसल की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग ने समाप्त कर दी है. यह आदेश विभागीय अधिकारियों ने जयपुर से जारी किए हैं.

भ्रूण लिंग जांच के आरोपी सीएचसी प्रभारी की सेवाएं रद्द

अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर बंसल की एमबीबीएस की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी पत्र लिखेगा. सीएमएचओ डॉ नरेश बंसल ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच करते हुये पकड़े जाने के मामलों में पहले भी डॉक्टर की डिग्री रद्द करने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है और डॉक्टर की डिग्री रद्द भी हुई है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर बंसल की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल को लिखेगा.

दरअसल, पिछले दिनों न्यायालय ने जेल में बंद आरोपी डॉक्टर अतुल बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आरोपी डॉक्टर बंसल स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था. उसे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर विभाग में नियुक्ति दी थी. पीसीपीएनडीटी टीम ने भ्रूण लिंग जांच के आरोप में 2 जून को श्रीगंगानगर शहर के निजी अस्पताल में कार्रवाई कर डॉक्टर बंसल व महिला दलाल सिमरन को गिरफ्तार किया था. दोनों के खिलाफ विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था.

3 जून को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था. आरोपियों ने गर्भवती महिला से 25 हजार में भ्रूण लिंग जांच के लिए सौदा तय किया था. रुपए लेते आरोपी डॉक्टर रंगे हाथों पकडा गया था. वहीं डॉक्टर बंसल ने मामले में गिरफ्तार होने के बाद खुद को फंसाने का आरोप लगाते हुए पीसीपीएनडीटी टीम की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे.

Intro:श्रीगंगानगर में भ्रूण लिंग जांच के आरोप में स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 जेड पीएचसी प्रभारी डॉ अतुल बंसल की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग ने समाप्त कर दी है।




Body:यह आदेश विभागीय अधिकारियों ने जयपुर से जारी किए हैं। वहीं विभाग डॉक्टर बंसल की एमबीबीएस की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी पत्र लिखेगा। सीएमएचओ डॉ नरेश बंसल ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच करते हुये पकडे जाने के मामलों में पहले भी डॉक्टर की डिग्री रद्द करने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है और डॉक्टर की डिग्री रद्द भी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जयपुर फिर ऐसे डॉक्टर की डिग्री रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल को लिखेगा। पिछ्ले दीनो न्यायालय ने जेल में बंद आरोपी डॉक्टर अतुल बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपी डॉक्टर बंसल स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था। उसे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर विभाग में नियुक्ति दी थी। पीसीपीएनडीटी टीम ने भ्रूण लिंग जांच के आरोप में 2 जून को श्रीगंगानगर शहर के निजी अस्पताल में कार्रवाई कर डॉक्टर बंसल व महिला दलाल सिमरन को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था। 3 जून को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। आरोपियों ने गर्भवती महिला से 25000 में भ्रूण लिंग जांच के लिए सौदा तय किया था। रुपए लेते आरोपी डॉक्टर रंगे हाथो पकडा गया था।वही डॉक्टर बंसल ने मामले में तब सनसनी फेला दी थी जब पकडे जाने के बाद खुद को फसाने का आरोप लगाते हुये पीसीपीएनडीटी टीम की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे।

बाइट : डॉ नरेश बंसल, सीएमएचओ, श्रीगंगानगर


Conclusion:जेल में बंद डॉ की सेवाएं समाप्त के साथ एमबीबीएस की डिग्री रद्द करने के लिए विभाग लिखेगा पत्र।
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