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सिरोही : 2008 में हत्या और डकैती केस में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - हत्या और डकैती केस

सिरोही में 2008 के हत्या और डकैती के मामले में आबूरोड एडीजे 2 कोर्ट ने 7 में से 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और दस हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं.

सिरोही न्यूज, हत्या और डकैती केस, Sirohi news, murder and robbery case
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Published : Aug 23, 2019, 7:04 PM IST

सिरोही. 2008 मई में आबूरोड क्षेत्र में हुई डकैती और हत्या के मामले में आबूरोड एडीजे 2 कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला एडीजे 2 दलपत सिंह राजपुरोहित ने सुनाया है. एपीपी हसीब सिद्दीकी ने बताया कि 15 मई 2008 को आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के तलहटी स्थित मुकरी माता मंदिर के महंत रावताराम देवासी वह उनके साथी के साथ आरोपियों ने मारपीट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना में महंत रावताराम देवासी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.

कोर्ट फैसला का फैसला, आरोपियों को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें-प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं : गुलाबचंद कटारिया
जिस पर हत्या और डकैती का मामला चला था. मामले में 45 गवाहों के बयान हुए और कई सबूत पेश किए गए थे. न्यायाधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने गवाह और सबूतों के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया.

यह भी पढ़ें-उदयपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का किया भंडाफोड़...5 गिरफ्तार

मामले में कुल 7 आरोपी थे जिसमें से दो फरार चल रहे हैं. पांच आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया है. पांचों आरोपी अंबाजी के पास कुम्बारिया निवासी लादिया नट, रमेश नट, आसू उर्फ रणछोड नट, मदनिया उर्फ बदानिया नट और राजू नट को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी साबित करते हुए यह फैसला सुनाया.

सिरोही. 2008 मई में आबूरोड क्षेत्र में हुई डकैती और हत्या के मामले में आबूरोड एडीजे 2 कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला एडीजे 2 दलपत सिंह राजपुरोहित ने सुनाया है. एपीपी हसीब सिद्दीकी ने बताया कि 15 मई 2008 को आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के तलहटी स्थित मुकरी माता मंदिर के महंत रावताराम देवासी वह उनके साथी के साथ आरोपियों ने मारपीट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना में महंत रावताराम देवासी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.

कोर्ट फैसला का फैसला, आरोपियों को आजीवन कारावास

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जिस पर हत्या और डकैती का मामला चला था. मामले में 45 गवाहों के बयान हुए और कई सबूत पेश किए गए थे. न्यायाधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने गवाह और सबूतों के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया.

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मामले में कुल 7 आरोपी थे जिसमें से दो फरार चल रहे हैं. पांच आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया है. पांचों आरोपी अंबाजी के पास कुम्बारिया निवासी लादिया नट, रमेश नट, आसू उर्फ रणछोड नट, मदनिया उर्फ बदानिया नट और राजू नट को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी साबित करते हुए यह फैसला सुनाया.

Intro:डकैती व हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार ,दोषियों को आजीवन कारावास और दस हज़ार के अर्थदंड का सुनाया फैसला
एंकर सिरोही जिले के आबूरोड एडीजे 2 कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वर्ष 2008 के मई माह में आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में हुई डकैती व हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास व दस हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला एडीजे 2 दलपत सिंह राजपुरोहित ने सुनाया। एपीपी हसीब सिद्द्की ने मामले मे पैरवी की ।


Body:एपीपी हसीब सिद्दीकी ने बताया कि 15 मई 2008आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के तलहटी स्थित मुकरी माता मंदिर के महंत रावताराम देवासी वह उनके साथी के साथ आरोपियों ने मारपीट व डकैती की वारदात को अंजाम दिया था ।इस घटना में महंत रावताराम देवासी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी ।जिस पर हत्या व डकैती का मामला चला मामले में 45 गवाहों के बयान हुए व मौके से कई सबूत जुटाये गए । जिस पर आबूरोड एडीजे 2 न्यायाधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने गवाह और सबूतों के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया ।


Conclusion: वही मामले में कुल 7 आरोपी थे जिसमें से दो फरार हो गए। जिसपर पांच आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया। पांचों आरोपी अंबाजी के पास कुम्बारिया निवासी लादिया नट ,रमेश नट ,आसू उर्फ रणछोड नट ,मदनिया उर्फ बदानिया नट व राजू नट को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी साबित करते हुए यह फैसला सुनाया।

बाइट हसीब सिद्द्की ,एपीपी आबूरोड एडीजे 2
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