सिरोही. 2008 मई में आबूरोड क्षेत्र में हुई डकैती और हत्या के मामले में आबूरोड एडीजे 2 कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला एडीजे 2 दलपत सिंह राजपुरोहित ने सुनाया है. एपीपी हसीब सिद्दीकी ने बताया कि 15 मई 2008 को आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के तलहटी स्थित मुकरी माता मंदिर के महंत रावताराम देवासी वह उनके साथी के साथ आरोपियों ने मारपीट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना में महंत रावताराम देवासी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.
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जिस पर हत्या और डकैती का मामला चला था. मामले में 45 गवाहों के बयान हुए और कई सबूत पेश किए गए थे. न्यायाधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने गवाह और सबूतों के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया.
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मामले में कुल 7 आरोपी थे जिसमें से दो फरार चल रहे हैं. पांच आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया है. पांचों आरोपी अंबाजी के पास कुम्बारिया निवासी लादिया नट, रमेश नट, आसू उर्फ रणछोड नट, मदनिया उर्फ बदानिया नट और राजू नट को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी साबित करते हुए यह फैसला सुनाया.