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सिरोही में 20 जनवरी तक लगाई गई धारा 144

सिरोही में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 20 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई है. यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने जारी किए हैं.

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सिरोही में लगाई गई धारा 144
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Published : Nov 21, 2020, 9:37 PM IST

सिरोही. प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था करने में जुटी हुई है. वहीं, राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है. साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिरोही जिले में भी 20 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई है. यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने जारी किए हैं.

सिरोही जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 20 जनवरी 2021 रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. जिसके अंतर्गत जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.

सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा. साथ ही ‘नो मास्क नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना की जाएगी. बता दें कि, वैवाहिक समारोह में अधिकतक 100 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे. इसके अलावा विवाह संबंधी आयोजन की सूचना पहले ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी.

पढ़ें: जोधपुर में बेकाबू होता कोरोना! गंभीर मरीजों की संख्या के आगे ICU बेड पड़ रहे कम

इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों और रैली, जुलूस, सभा व सार्वजनिक समारोह इत्यादि बिना अनुमति के पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे. उक्त प्रतिबंध में निर्वाचन प्रक्रिया, परिवहन सेवाओं, चिकित्सीय / आपातकालीन संस्थाओं व सेवाओं, राजकीय कार्यालय एवं राजकीय क्रियाकलापों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. यह आदेश 21 नवंबर की मध्य रात्रि से 20 जनवरी को रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा.

सिरोही. प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था करने में जुटी हुई है. वहीं, राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है. साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिरोही जिले में भी 20 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई है. यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने जारी किए हैं.

सिरोही जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 20 जनवरी 2021 रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. जिसके अंतर्गत जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.

सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा. साथ ही ‘नो मास्क नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना की जाएगी. बता दें कि, वैवाहिक समारोह में अधिकतक 100 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे. इसके अलावा विवाह संबंधी आयोजन की सूचना पहले ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी.

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इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों और रैली, जुलूस, सभा व सार्वजनिक समारोह इत्यादि बिना अनुमति के पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे. उक्त प्रतिबंध में निर्वाचन प्रक्रिया, परिवहन सेवाओं, चिकित्सीय / आपातकालीन संस्थाओं व सेवाओं, राजकीय कार्यालय एवं राजकीय क्रियाकलापों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. यह आदेश 21 नवंबर की मध्य रात्रि से 20 जनवरी को रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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