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सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तब चर्चा में आया था जब उसने जोधपुर में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी.

लॉरेन्स बिश्नोई
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Published : Apr 22, 2019, 11:31 PM IST

सीकर. बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई को राजस्थान की सीकर जिला कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह सजा आरोपी लॉरेन्स को 5 साल पहले एक फायरिंग के मामले में सुनाई है.

लॉरेन्स ने सीकर के रानोली थाना इलाके में 5 साल पहले साइड की बात को लेकर रोडवेज बस पर फायरिंग कर दी थी. हालांकि घटना के बाद से ही लॉरेन्स विश्नोई जेल में है. सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर ने गैंगस्टर लॉरेन्स विश्नोई को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. हालांकि लॉरेन्स इस मामले में 5 साल की सजा भुगत चुका है.

VIDEO: लॉरेन्स बिश्नोई को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने 2014 में साइड की बात को लेकर सीकर के रानोली थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस पर फायरिंग की थी. रोडवेज पर फायरिंग के बाद लॉरेंस और उसका एक साथी वहां से भाग निकले थे जिन्हें पीछा कर सीकर पुलिस ने पकड़ लिया था. प्रदेश में इस मुकदमे के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपराधिक वारदातों में सक्रिय हुआ.

इससे पहले लॉरेन्स गैंग पंजाब में ज्यादा सक्रिय थी. रोडवेज बस पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने लॉरेंस और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ और उसके एक साथी के खिलाफ एडीजे कोर्ट में मामला चल रहा था. इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया था. कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया.

सीकर. बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई को राजस्थान की सीकर जिला कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह सजा आरोपी लॉरेन्स को 5 साल पहले एक फायरिंग के मामले में सुनाई है.

लॉरेन्स ने सीकर के रानोली थाना इलाके में 5 साल पहले साइड की बात को लेकर रोडवेज बस पर फायरिंग कर दी थी. हालांकि घटना के बाद से ही लॉरेन्स विश्नोई जेल में है. सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर ने गैंगस्टर लॉरेन्स विश्नोई को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. हालांकि लॉरेन्स इस मामले में 5 साल की सजा भुगत चुका है.

VIDEO: लॉरेन्स बिश्नोई को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने 2014 में साइड की बात को लेकर सीकर के रानोली थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस पर फायरिंग की थी. रोडवेज पर फायरिंग के बाद लॉरेंस और उसका एक साथी वहां से भाग निकले थे जिन्हें पीछा कर सीकर पुलिस ने पकड़ लिया था. प्रदेश में इस मुकदमे के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपराधिक वारदातों में सक्रिय हुआ.

इससे पहले लॉरेन्स गैंग पंजाब में ज्यादा सक्रिय थी. रोडवेज बस पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने लॉरेंस और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ और उसके एक साथी के खिलाफ एडीजे कोर्ट में मामला चल रहा था. इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया था. कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया.

Intro:सीकर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने गैंगस्टर लॉरेन्स विश्नोई को फायरिंग के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। लॉरेन्स ने सीकर के रानोली थाना इलाके में 5 साल पहले साइड की बात को लेकर रोडवेज बस पर फायरिंग की थी। हालांकि घटना के बाद से ही लॉरेन्स विश्नोई जेल में है और वह 5 साल की सजा भुगत चुका है।


Body:जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने 2014 में साइड की बात को लेकर सीकर के रानोली थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस पर फायरिंग की थी। रोडवेज पर फायरिंग के बाद लॉरेंस और उसका एक साथी वहां से भाग निकले थे जिन्हें पीछा कर सीकर पुलिस ने पकड़ लिया था। प्रदेश में इस मुकदमे के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई यहां अपराध में सक्रिय हुआ इससे पहले वह पंजाब में ही सक्रिय था। रोडवेज बस पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने लॉरेंस और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था । उसके खिलाफ और उसके एक साथी के खिलाफ एडीजे कोर्ट में मामला चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया था। कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।


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