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सांसद दीया कुमारी ने वित्त मंत्री के फैसलों को सराहा, विपक्ष पर कसा तंज...कह दी ये बड़ी बात - GST R-3B Return Form

सांसद दीया कुमारी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री की अगुवाई में लिए गए फैसलों की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि समय पर जीएसटी रिटर्न न भरने वाले 5 करोड़ लोगों के लिए विलंब शुल्क पर ब्याज आधा कर दिया गया है. वहीं, छोटे कारोबारी भी मई, जून, जुलाई का GST आर-3 फॉर्म 30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं.

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दीया कुमारी ने वित्त मंत्री के फैसलों की तारीफ, विपक्ष पर कसा तंज
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Published : Jun 13, 2020, 7:26 PM IST

राजसमंद. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में शुक्रवार को बैठक हुई. बैठक में GST रिटर्न ना भर पाने वाले 5 करोड़ लोगों के लिए लेट फिस पर ब्याज आधा करने, वहीं अब छोटे कारोबारी मई, जून व जुलाई का जीएसटी आर-3 बी रिटर्न फॉर्म भी 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे और इस पर कोई विलंब शुल्क या ब्याज नहीं वसूला जाएगा. जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

पढ़ें: मनरेगा में पत्नी की लगी गैरहाजिरी तो गुस्साए पति ने फाड़ डाला मस्टर रोल, मामला दर्ज

भाजपा सांसद दीया कुमारी ने वित्त मंत्री के फैसलों को सराहा. दीया कुमारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के इन कदमों से साफ जाहिर होता है कि केंद्र की मोदी सरकार संवेदनशील है और हर छोटी से छोटी परिस्थिति पर अर्जुन की आंख की तरह नजर जमाए हुए है.

सांसद ने कहा कि आर्थिक हो या सामरिक मसला, विपक्ष सिर्फ आलोचना करना जानता है, ना तो उन्हें राष्ट्र की चिंता है और ना ही जनता की. वो तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है. सांसद दीयाकु मारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पर जीएसटी रिटर्न न भरने वाले 5 करोड़ तक शुद्ध बिक्री वाले करदाताओं पर विलंब शुल्क पर ब्याज आधा कर दिया गया है.

पढ़ें: Corona Effect : वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा रद्द, देवस्थान विभाग ने नहीं निकाले आवेदन

अब छोटे कारोबारी मई, जून व जुलाई का जीएसटी आर-3 बी रिटर्न फॉर्म भी 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे और इस पर कोई विलंब शुल्क या ब्याज नहीं वसूला जाएगा. ऐसे कारोबारी जिनका जीएसटी पंजीकरण 12 जून तक रद्द किया गया है, वे अपने पंजीकरण को दोबारा बहाल कराने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक ऐसे कारोबारी जिन पर शून्य जीएसटी बनता है, उन्हें अब 30 सितंबर तक रिटर्न भरने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा.

राजसमंद. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में शुक्रवार को बैठक हुई. बैठक में GST रिटर्न ना भर पाने वाले 5 करोड़ लोगों के लिए लेट फिस पर ब्याज आधा करने, वहीं अब छोटे कारोबारी मई, जून व जुलाई का जीएसटी आर-3 बी रिटर्न फॉर्म भी 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे और इस पर कोई विलंब शुल्क या ब्याज नहीं वसूला जाएगा. जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

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भाजपा सांसद दीया कुमारी ने वित्त मंत्री के फैसलों को सराहा. दीया कुमारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के इन कदमों से साफ जाहिर होता है कि केंद्र की मोदी सरकार संवेदनशील है और हर छोटी से छोटी परिस्थिति पर अर्जुन की आंख की तरह नजर जमाए हुए है.

सांसद ने कहा कि आर्थिक हो या सामरिक मसला, विपक्ष सिर्फ आलोचना करना जानता है, ना तो उन्हें राष्ट्र की चिंता है और ना ही जनता की. वो तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है. सांसद दीयाकु मारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पर जीएसटी रिटर्न न भरने वाले 5 करोड़ तक शुद्ध बिक्री वाले करदाताओं पर विलंब शुल्क पर ब्याज आधा कर दिया गया है.

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अब छोटे कारोबारी मई, जून व जुलाई का जीएसटी आर-3 बी रिटर्न फॉर्म भी 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे और इस पर कोई विलंब शुल्क या ब्याज नहीं वसूला जाएगा. ऐसे कारोबारी जिनका जीएसटी पंजीकरण 12 जून तक रद्द किया गया है, वे अपने पंजीकरण को दोबारा बहाल कराने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक ऐसे कारोबारी जिन पर शून्य जीएसटी बनता है, उन्हें अब 30 सितंबर तक रिटर्न भरने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा.

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