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राजसमंद: खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलेगा 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न, आदेश जारी

भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से नि:शुल्क राशन वितरण किए जाने का आदेश दिया गया है.

राजसमंद की खबर, food security scheme
जमा करके रखा गया खाद्यान्न
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Published : Apr 3, 2020, 12:36 AM IST

राजसमंद. जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें बताया कि भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से नि:शुल्क राशन वितरण किए जाने का आदेश दिया गया है.

क्षेत्रवार आवंटन जिले की उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाए जाएंगे नि:शुल्क राशन

जारी आदेशानुसार आमेट के लिए 4319.96, देवगढ़ के लिए 4503.73, खमनोर के लिए 8854.96 राजसमंद के लिए 8091.76, भीम के लिए 8275.93, कुंभलगढ़ के लिए 5866.03 और रेलमगरा के लिए 4096.23 आवंटन किया गया है.

योजना के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार थोक विक्रेता नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राजसमंद परमिट प्राप्त कर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित गेहूं को उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाएंगे.

इस संबंध में जिला कलेक्टर ने थोक विक्रेताओं को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसमें उचित मूल्य की दुकानों को गेहूं को डोर टू डोर प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकान द्वार तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए प्राप्ति रसीद और चालान के तीन प्रति तैयार करेंगे.

खाद्य सुरक्षा में चयनित ऑनलाइन चयनित सूची के राशन कार्डो पर ही गेहूं का वितरण किया जाएगा. जिला क्षेत्र के समस्त उचित मूल्य की दुकानों को यह उसके पास आवश्यक स्ट्रोक के बाद आवंटित होने वाली मात्रा के अनुसार ही दिया जाएगा.

पढ़ें: राजसमंद में लॉकडाउन का गंभीरता से हो रहा पालन, पुलिस मुस्तैद

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित लाभार्थियों को कानून गेहूं उपलब्ध कराना आवश्यक है. अतः उचित मूल्य की दुकानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित नहीं रहे. दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित नहीं रहे. पूरे महा विभाग के निर्देश अनुसार उचित मूल्य की दुकान खुली रखकर वितरण कार्य करेंगे.

राजसमंद. जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें बताया कि भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से नि:शुल्क राशन वितरण किए जाने का आदेश दिया गया है.

क्षेत्रवार आवंटन जिले की उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाए जाएंगे नि:शुल्क राशन

जारी आदेशानुसार आमेट के लिए 4319.96, देवगढ़ के लिए 4503.73, खमनोर के लिए 8854.96 राजसमंद के लिए 8091.76, भीम के लिए 8275.93, कुंभलगढ़ के लिए 5866.03 और रेलमगरा के लिए 4096.23 आवंटन किया गया है.

योजना के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार थोक विक्रेता नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राजसमंद परमिट प्राप्त कर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित गेहूं को उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाएंगे.

इस संबंध में जिला कलेक्टर ने थोक विक्रेताओं को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसमें उचित मूल्य की दुकानों को गेहूं को डोर टू डोर प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकान द्वार तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए प्राप्ति रसीद और चालान के तीन प्रति तैयार करेंगे.

खाद्य सुरक्षा में चयनित ऑनलाइन चयनित सूची के राशन कार्डो पर ही गेहूं का वितरण किया जाएगा. जिला क्षेत्र के समस्त उचित मूल्य की दुकानों को यह उसके पास आवश्यक स्ट्रोक के बाद आवंटित होने वाली मात्रा के अनुसार ही दिया जाएगा.

पढ़ें: राजसमंद में लॉकडाउन का गंभीरता से हो रहा पालन, पुलिस मुस्तैद

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित लाभार्थियों को कानून गेहूं उपलब्ध कराना आवश्यक है. अतः उचित मूल्य की दुकानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित नहीं रहे. दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित नहीं रहे. पूरे महा विभाग के निर्देश अनुसार उचित मूल्य की दुकान खुली रखकर वितरण कार्य करेंगे.

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