कोटा. कोरोना की दूसरी लहर में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है. जिसमें जरूरत की चीजों के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं. खासकर इन दिनों एम्बुलेंस चालक मरीजों और शवों को लाने ले जाने में मनमाना किराया वसूल रहे हैं. जिसकी मनमानी को रोकने के लिए कोटा परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस और शव वाहनों का किराया निर्धारित किया है.
बता दें कि एम्बुलेंस और शव वाहनों का 10 किमी का आने और जाने का किराया 500 रुपए तय किया है. साथ ही 10 किमी के बाद अलग अलग श्रेणी की एम्बुलेंस वाहनों का किराया 12.50, 14.50 और 17.50 रुपए प्रति किमी तय किया है.
कंट्रोल रूम पर कर सकते हैं शिकायत
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कुसुम राठौड़ ने बताया कि एम्बुलेंस और शव वाहन संचालकों की ओर से परिवहन मुख्यालय की तरफ से तय किए गए किराए से अधिक राशि वसूली की शिकायत मिल रही थी. शिकायतों के समाधान के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय छत्रपुरा पर कंट्रोल रूम बनाया गया है.
इसके अलावा एम्बुलेंस और शव वाहन संचालक की ओर से तय किराए से अधिक किराया वसूली की शिकायत इन नम्बरों पर 0744-2363316 दर्ज करवाई जा सकती है.
विभाग की टीम ने किया डिकॉय ऑपरेशन
विभाग की टीम ने बोगस ग्राहक बनकर निजी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा के सामने खड़ी हुई एम्बुलेंस के चालक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से स्टेशन क्षेत्र के लिए एक शव को पहुंचाने के लिए फोन किया. जिसपर एम्बुलेंस संचालक ने मेडिकल कॉलेज कोटा से स्टेशन क्षेत्र के 1500 रुपए चार्ज बताया. जबकि मेडिकल कॉलेज से स्टेशन क्षेत्र की दूरी मात्र 14 किमी है.
नियमानुसार 10 किमी के 500 रुपए अतिरिक्त किमी 18 (आने व जाने) के 261 रुपए कुल 761 रुपए चार्ज बनता है. टीम के सदस्यों ने तय किराया से अधिक राशि मांगने पर एम्बुलेंस को सीज कर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय छत्रपुरा पर खड़ा कर दिया है.