रामगंजमंडी (कोटा). वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने पंजीयन अधिकारी, अधिकृत पंजीयन अधिकारी सहित वाहन डीलरों को निर्देशित किया है. ऐसे वाहन जो प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 वाहनों के समस्त गैर परिवहन और परिवहन के रजिट्रेशन पर रोक लगाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
राजस्थान सरकार परिवहन विभागों में भेजे आदेशों में बताया, कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 24 अक्टूबर 2018 को पारित निर्णय में प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 के समस्त वाहनों के क्रय-विक्रय और पंजीयन के संबंध में आदेश दिए. जिस पर शासन सचिव और परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर बीएस-4 के वाहनों के रजिट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी है. 1 अप्रैल से बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.
जिला परिवहन अधिकारी अरुण कुमार माथुर ने बताया, कि राज्य सरकार की ओर से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सभी बीएस-4 के वाहनों की रजिट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है. उन्होंने बताया, कि इसके लिए वाहन डीलरों को सूचना देने का काम शुरू कर दिया गया है.
माथुर ने बताया, कि अगर 31 मार्च के बाद बीएस-4 गाड़ियां सेल की गई तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन पावर अधिकारी को भी अधिकृत किया गया है कि अगर 31 मार्च के बाद डीलर बीएस-4 के वाहन सेल करते हैं तो इनके लाइसेंस भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है.