कोटा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिन के लॉकडाउन का निर्णय लिया है. यह लॉकडाउन 4 और 5 अगस्त को कोटा जिले में लगाया जाएगा. उसके पहले जो 2 अगस्त यानी रविवार को रहने वाला लॉकडाउन पहले से ही लागू रहेगा. लॉकडाउन का निर्णय शनिवार को टैगोर हाल में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है.
इस दौरान बैठक में मौजूद शहर एसपी गौरव यादव ने कहा कि शहर के लोगों को सख्ती से लॉकडाउन की पालना कोटा शहर और ग्रामीण पुलिस करवाएगी. इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी. जिनमें दूध, डेयरी, सब्जी सप्लाई, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप की सेवाएं शामिल है. इसके अलावा गंभीर बीमार व्यक्ति चिकित्सक की पर्ची के साथ अस्पताल आ-जा सकेंगे.
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वहीं, सरकारी कार्यालय में कार्मिक आईडी कार्ड के साथ सुबह 9 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक आ सकेंगे. सार्वजनिक यातायात पूर्णतया बाधित रहेगा. शहर में पूरी तरह से आवागमन बाधित रखा जाएगा. साथ ही अति आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी. शहर के पार्कों में सुबह 10 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ मॉर्निंग वॉक की जा सकेगी, उसके बाद ये बन्द रहेंगे.
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शहर की थोक सब्जीमंडी में अब केवल थोक सब्जी क्रेता ही आ सकेंगे. आमजन और फुटकर विक्रेताओं का प्रवेश बन्द रहेगा. शराब की दुकान आबकारी विभाग के नियमानुसार खुली रहेगी. कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में आयोजित बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन नरेंद्र गुप्ता, शहर आरडी मीना, आयुक्त नगर निगम वासुदेव मालावत, कीर्ति राठौड़, सीईओ जिला परिषद टीके बोहरा, सचिव यूआईटी राजेन्द्र सिंह कैन, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना और सीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर सहित कई अधिकारी मौजूद थे.