करौली. शहर में पिछले दो दिनों में एक साथ कोरोना संक्रमितों के 63 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. इस संबंध में मंगलवार को एडीएम की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने करौली शहर में 22 से 31 जुलाई तक दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है.
इसके अलावा व्यापारियों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि पिछले दो दिनों में जिले में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इस संबंध में विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई. जिसमें व्यापारिक संगठनों के साथ प्रस्ताव के बीच बनी सहमति के आधार पर करौली शहर में बुधवार से 31 जुलाई तक दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने का निर्णय लिया गया है.
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इसके अलावा थोक फल व सब्जी मंडी के लिए सुबह विशेष छूट दी गई है. एडीएम ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए कोरोना से बचाव संभव है, इसका कोई इलाज नहीं है. अतः इससे डरें नहीं, सकर्त रहें और बचाव के उपायों को अपनाएं. जिला प्रशासन आपके साथ है, इसके लिए आम जनता व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है. उन्होंने बताया कि दुकानदार सामान देते समय मास्क लगाएं, उसी ग्राहक को सामान दें जिसने मास्क पहना हो और इसकी अवहेलना करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी अपने यहां कार्यरत श्रमिकों को कार्य करते समय मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, बार-बार हाथ धोने सहित कोरोना से बचाव के अन्य सुरक्षा साधनों व उपायों को अवश्य अपनाएं, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके. जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि जिले में एक साथ बड़ी संख्या में मिले कोरोना संक्रमितों के बाद व्यापारियों से वार्ता कर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.