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जोधपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने खानों से भूमि कर की वसूली पर लगाई रोक

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Published : Sep 9, 2020, 10:55 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की खंडपीठ ने मैसर्स इंटरनेशनल मिनरल की याचिका पर सुनवाई करते हुए खानों पर भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने खानों से भूमि कर की वसूली पर लगाई रोक

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने बुधवार को खानों पर भूमि कर की वसूली की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें उन्होंने खानों पर भूमि कर की वसूली पर रोक लगा दी है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने खानों से भूमि कर की वसूली पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने मैसर्स इंटरनेशनल मिनरल, जोधपुर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को खानों पर भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. प्रार्थी की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता भावित शर्मा और पी सी पुरोहित ने तर्क दिया कि, इसमें न तो भूमि कर के वित अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है और न ही राज्य सरकार खानों पर भूमि कर लगाने के लिए अधिकृत है.

ये भी पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने महिपाल मदेरणा को PET सिटी स्कैन के लिए जयपुर ले जाने के दिए आदेश

इसके बाद खण्डपीठ ने प्रार्थी की तरफ से दिए गए तर्कों पर सहमति जताते हुए खानों से भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं, अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने बुधवार को खानों पर भूमि कर की वसूली की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें उन्होंने खानों पर भूमि कर की वसूली पर रोक लगा दी है.

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राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने मैसर्स इंटरनेशनल मिनरल, जोधपुर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को खानों पर भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. प्रार्थी की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता भावित शर्मा और पी सी पुरोहित ने तर्क दिया कि, इसमें न तो भूमि कर के वित अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है और न ही राज्य सरकार खानों पर भूमि कर लगाने के लिए अधिकृत है.

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इसके बाद खण्डपीठ ने प्रार्थी की तरफ से दिए गए तर्कों पर सहमति जताते हुए खानों से भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं, अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.

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