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बार संघों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार करवाने को लेकर याचिका, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

प्रदेश में विभिन्न बार संघों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार करवाने और (Elections of bar associations) जहां कार्यकाल समाप्त हो गया है उन संघों को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कमेटी के जरिए चुनाव करवाने को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 19 दिसम्बर को जवाब तलब किया है.

बार संघों के चुनाव
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Published : Dec 13, 2022, 9:04 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में विभिन्न बार संघों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार करवाने और जहां (Elections of bar associations) कार्यकाल समाप्त हो गया है उन संघों को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कमेटी के जरिए चुनाव करवाने को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता भानु प्रकाश माथुर ने एक याचिका दायर करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर का कार्यकाल एक वर्ष का ही था. लेकिन मार्च 2022 में कार्यकाल पूरा होने के बावजूद आज तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं. उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां एक वर्ष का कार्यकाल है लेकिन चुनाव समय पर नहीं करवाने की वजह से वहां का चार्ज बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पास होना चाहिए और वे ही उसके चुनाव करवाएं.

पढ़ें. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक के खिलाफ याचिकाएं दायर

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान व राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए 19 दिसम्बर को जवाब तलब किया है.

जोधपुर. प्रदेश में विभिन्न बार संघों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार करवाने और जहां (Elections of bar associations) कार्यकाल समाप्त हो गया है उन संघों को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कमेटी के जरिए चुनाव करवाने को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता भानु प्रकाश माथुर ने एक याचिका दायर करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर का कार्यकाल एक वर्ष का ही था. लेकिन मार्च 2022 में कार्यकाल पूरा होने के बावजूद आज तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं. उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां एक वर्ष का कार्यकाल है लेकिन चुनाव समय पर नहीं करवाने की वजह से वहां का चार्ज बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पास होना चाहिए और वे ही उसके चुनाव करवाएं.

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न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान व राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए 19 दिसम्बर को जवाब तलब किया है.

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