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झुंझुनू: कोविड-19 के रोकथाम में आगे आया राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - राजस्थान में कोविड-19 रोकथाम

झुंझुनू में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. जिसकी रोकथाम के लिए शनिवार को सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के ब्रजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई. जिसमें राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण ने भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर चर्चा की.

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कोविड-19 के रोकथाम में आगे आया राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
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Published : May 1, 2021, 10:47 PM IST

झुंझुनू. कोविड-19 के संक्रमण के कारण अस्पतालों में आ रही बेड़ और ऑक्सीजन की कमी, दवाईओं की कमी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई. जिसमें राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण ने भाग लिया. इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई.

कोविड रोगियों को चिकित्सकीय देखभाल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमेटी का गठन

इस मीटिंग में जनहित याचिका में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कोविड़-19 परिस्थितियों के दृष्टिगत समितियों के गठन के निर्देश प्राप्त हुए हैं. उक्त समितियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जारी हेल्पलाइन नंबर का 24 घंटे संचालन करेगी.

पढ़ें: झुंझुनू : RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं शादी समारोह में....जिला कलक्टर ने किया पिलानी कस्बे का दौरा

साथ ही नियमित रूप से राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता जैसे पिड़ित को एम्बूलेंस उपलब्ध करवाना, अस्पताल में भर्ती कराना और अन्य चिकित्सकीय देखभाल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगी.

निर्देशों की पालना में झुंझुनू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आया एक्शन मोड में

इसी के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की ओर से जारी उक्त निर्देशों और मीटिंग में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू सचिव दीक्षा सूद की तरफ से त्वरित रूप संज्ञान लेते हुए झुंझुनू जिले में कोविड-19 सेंटर के रूप में घोषित अस्पतालों की सूची तैयार करवाई गई. इसके बाद कमेटी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू में हेल्प डेस्क के गठन की कार्रवाई शुरू की गई.

इस संबंध में श्रीमती सूद की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ को जिला विधिक सेवा प्रािधकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002128 को 24 घंटे पीडितों की सहायता के लिए चालू रखने, अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित-प्रसारित करने और कोविड-19 की जानकारी संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की विधिक सहायता जानकारी चाहने संबंधी कॉल आने पर उसपर त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए.

झुंझुनू. कोविड-19 के संक्रमण के कारण अस्पतालों में आ रही बेड़ और ऑक्सीजन की कमी, दवाईओं की कमी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई. जिसमें राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण ने भाग लिया. इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई.

कोविड रोगियों को चिकित्सकीय देखभाल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमेटी का गठन

इस मीटिंग में जनहित याचिका में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कोविड़-19 परिस्थितियों के दृष्टिगत समितियों के गठन के निर्देश प्राप्त हुए हैं. उक्त समितियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जारी हेल्पलाइन नंबर का 24 घंटे संचालन करेगी.

पढ़ें: झुंझुनू : RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं शादी समारोह में....जिला कलक्टर ने किया पिलानी कस्बे का दौरा

साथ ही नियमित रूप से राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता जैसे पिड़ित को एम्बूलेंस उपलब्ध करवाना, अस्पताल में भर्ती कराना और अन्य चिकित्सकीय देखभाल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगी.

निर्देशों की पालना में झुंझुनू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आया एक्शन मोड में

इसी के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की ओर से जारी उक्त निर्देशों और मीटिंग में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू सचिव दीक्षा सूद की तरफ से त्वरित रूप संज्ञान लेते हुए झुंझुनू जिले में कोविड-19 सेंटर के रूप में घोषित अस्पतालों की सूची तैयार करवाई गई. इसके बाद कमेटी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू में हेल्प डेस्क के गठन की कार्रवाई शुरू की गई.

इस संबंध में श्रीमती सूद की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ को जिला विधिक सेवा प्रािधकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002128 को 24 घंटे पीडितों की सहायता के लिए चालू रखने, अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित-प्रसारित करने और कोविड-19 की जानकारी संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की विधिक सहायता जानकारी चाहने संबंधी कॉल आने पर उसपर त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए.

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