झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने बुधवार को 4 साल पहले किशोर के साथ कुकर्म करके हत्या कर देने के मामले में आरोपी राकेश मेघवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 6 दिसंबर 2015 को एक व्यक्ति अपने 13 वर्षीय बेटे और दुर्गपुरा निवासी राकेश मेघवाल के साथ झालावाड़ आया था. उन्होंने बताया कि वह खुद बस में बैठकर इंदौर चला गया और अपने बेटे को राकेश मेघवाल के साथ वापस भेज दिया. लेकिन शाम तक भी उसका बेटा और राकेश मेघवाल घर नहीं पहुंचा.
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गुर्जर ने बताया कि अगले दिन एक किशोर का शव फौजलपुरा के जंगल में पाया गया, जिसका शिनाख्त किशोर के रूप में हुआ जो कल राकेश मेघवाल के साथ गया था. ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच की और राकेश मेघवाल को हिरासत में लिया. जिसमें सामने आया कि आरोपी राकेश मेघवाल ने पहले किशोर के साथ कुकर्म किया और जब किशोर ने सारी घटना घरवालों को बताने की बात कही तो उसने चाकू मारकर हत्या कर दी.
वहीं, घटना जंगली जानवर की ओर से हमला बताने के लिए किशोर के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 21 गवाह और 54 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.