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झालावाड़ : पंचायत चुनाव के अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 14 कार्मिकों को नोटिस - प्रशिक्षण में अनुपस्थित पर नोटिस

पंचायती राज चुनाव 2020 के दूसरे और तीसरे चरण चुनाव के अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना 14 कार्मिकों को महंगा पड़ गया. जहां आदेशों की अवहेलना करने पर 14 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

प्रशिक्षण में अनुपस्थित पर नोटिस, Notice on absentee training
प्रशिक्षण में अनुपस्थित पर नोटिस
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Published : Dec 1, 2020, 9:41 PM IST

झालावाड़. पंचायती राज चुनाव 2020 के दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के अंतर्गत अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और समुचित सूचना के बाद भी आदेशों की अवहेलना करने पर 14 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने निकया गोहाएन ने बताया कि निर्वाचन कर्तव्य की पालना नहीं करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अनुसार संघेय अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे में प्रबोधक शाहिद अली, अध्यापक राम प्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक जेवीवीएनएल परमेश्वर कहार, कनिष्ठ सहायक जेवीवीएनएल रामचरण लोधा, अध्यापक रामचंद्र नायक, कनिष्ठ सहायक नगरपालिका अकलेरा निरंजन कुमार शर्मा और अध्यापक लेखराज मीणा को दूसरे चरण के चुनाव के अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है.

पढे़ं- अजमेर: शादी का झांसा देकर महिला जेल प्रहरी के साथ तीन साल तक यौन शोषण, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज

वहीं तीसरे चरण के चुनाव के अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर अध्यापक बनवारी लाल मीणा, व्याख्याता हंसराज बेरवा, अध्यापक रूपचंद मीणा, वरिष्ठ अध्यापक रामदास मीणा, अध्यापक रविकांत मेघवाल, शिक्षाकर्मी सौदान सिंह गुर्जर को भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं. नोटिस प्राप्ति के 3 दिन के भीतर कर्तव्य उल्लंघन के संबंध में कारण स्पष्ट नहीं करने पर सभी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजना की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिसके लिए स्वयं कार्मिक जिम्मेदार होंगे.

झालावाड़. पंचायती राज चुनाव 2020 के दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के अंतर्गत अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और समुचित सूचना के बाद भी आदेशों की अवहेलना करने पर 14 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने निकया गोहाएन ने बताया कि निर्वाचन कर्तव्य की पालना नहीं करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अनुसार संघेय अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे में प्रबोधक शाहिद अली, अध्यापक राम प्रकाश मीणा, वरिष्ठ सहायक जेवीवीएनएल परमेश्वर कहार, कनिष्ठ सहायक जेवीवीएनएल रामचरण लोधा, अध्यापक रामचंद्र नायक, कनिष्ठ सहायक नगरपालिका अकलेरा निरंजन कुमार शर्मा और अध्यापक लेखराज मीणा को दूसरे चरण के चुनाव के अंतिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है.

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