अकलेरा (झालावाड़). जिले के अकलेरा कस्बे में करीब 7 साल पहले के धोखाधड़ी के मामले में न्यायलय ने आरोपी ठगी को दो साल की सजा सुनाई है. बता दें, कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बैरवा ने आरोपी परमानंद लोधा निवासी रानीपुरिया को टावर लगाने और नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से ठगी करने के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 60 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है.
दरअसल, सहायक लोक अभियोजक नेमीचंद यादव ने बताया कि, 3 अक्टूबर 2013 को न्यायालय एसीजेएम में पूरीलाल बैरागी नामक एक युवक आया जिसने बताया कि, आरोपी परमानंद ने टॉवर लगवाने की बात कही. साथ ही उसने बताया कि, टावर लगने के बाद उसके घर में फ्री इंटरनेट, पानी, बिजली आदि कनेक्शन की सुविधा प्राप्त होगी.
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वहीं, आरोपी ने कमाई का प्रलोभन देकर 60 हजार रुपए निवेश करने की बात भी कही और कहा कि, घर बैठे 10-15 हजार रुपए मासिक कमाई भी होगी. इसके बाद पीड़ित युवक ने आरोपी को टावर लगवाने के एवज में 58 हजार नगद दिए. जिसके बाद आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया था.