मनोहरथाना (झालावाड़). जिले के मनोहरथाना कस्बे में राज्य सरकार द्वारा निकाली गई नवीन गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बे में अन्य व्यापारियों के द्वारा खुली दुकानों को बंद करवाने पहुंचे. वहीं व्यापारियों द्वारा प्रशासन के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने पर 6 नामजद सहित 40 से 50 लोगों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.
राजस्थान सरकार द्वारा 18 तारीख रविवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर मनोहरथाना कस्बे के सूरजपोल गेट के बाहर जानबूझ कर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के नियमों की अवहेलना करने व अनावश्यक भीड़ जुटा कर कोरोना संक्रमण के प्रसार में सहयोग देने के मामले एवं मनोहरथाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में राजा कसेरा, अरुण साहू, भाया कसेरा, मनु, ओम सोनी व दिनेश साहू सहित 40-50 लोगों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है.
गाइडलाइन को लेकर व्यापारियों व क्षेत्रवासियों में बनी असमंजस की स्थिति
प्राप्त जानकारी के अनुसार उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना में व्यापारियों व क्षेत्रवासियों के बीच गाइडलाइन को लेकर दोपहर तक असमंजस की स्थिति बनी रही. वहीं गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी नहीं होने से प्रातः सुबह बाजार खुले व प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की पालना कराते हुए कस्बे की अनावश्यक दुकानों को बंद कराया गया.