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जालोर: पुलिस ने 5 कार्टून अवैध शराब पकड़ी, आरोपी फरार

जालोर जिले में करड़ा पुलिस ने 5 कार्टून अवैध शराब बरामद की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि बलवंत सिंह अपने घर के आगे अवैध शराब बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर से अवैध शराब के कार्टूनों को जब्त कर लिया.

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पुलिस ने 5 कार्टून अवैध शराब पकड़ी
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Published : Jul 3, 2020, 6:08 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर). जिले की करड़ा पुलिस ने अवैध शराब के 5 कार्टून बरामद किए हैं. पुलिस ने 5 कार्टूनों से 240 देशी शराब के पव्वे जब्त किए. वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने जिले में शराब तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चला रखा है. मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली की वरेठा गांव में अवैध शराब बेची जा रही है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बलवंत सिंह अपने घर के आगे शराब बेच रहा था. पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

गुजरात बॉर्डर से सटे इलाके में शराब तस्करी

गुजरात बार्डर से लगते डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में मालमाथा सरकारी शराब ठेके पर देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है. इधर, सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम धर्मवीर सिंह, नवीन, मुकेश, महावीर, सोहन और यशपाल की टीम ने दबिश देते हुए कार्रवाई की और सेल्समैन को हिरासत में लिया है.

पढ़ें: डूंगरपुर: गुजरात से सटे बॉर्डर पर चोरी छिपे शराब का चल रहा कारोबार

आबकारी अधिनियम क्या है?

शराब से राज्यों को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है. वहीं अवैध शराब के सेवन से कई बार लोगों के मरने की खबरें भी आती रहती हैं. आबकारी अधिनियम की धारा 60(क) के अंतर्गत अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है. तो उसको जमानत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है. वहीं 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है. 2018 में आबकारी अधिनियम में संशोधन कर इसे और भी कड़ा बना दिया गया है. पहले इसमें सख्त सजा का प्रावधान नहीं था.

रानीवाड़ा (जालोर). जिले की करड़ा पुलिस ने अवैध शराब के 5 कार्टून बरामद किए हैं. पुलिस ने 5 कार्टूनों से 240 देशी शराब के पव्वे जब्त किए. वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने जिले में शराब तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चला रखा है. मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली की वरेठा गांव में अवैध शराब बेची जा रही है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बलवंत सिंह अपने घर के आगे शराब बेच रहा था. पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

गुजरात बॉर्डर से सटे इलाके में शराब तस्करी

गुजरात बार्डर से लगते डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में मालमाथा सरकारी शराब ठेके पर देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है. इधर, सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम धर्मवीर सिंह, नवीन, मुकेश, महावीर, सोहन और यशपाल की टीम ने दबिश देते हुए कार्रवाई की और सेल्समैन को हिरासत में लिया है.

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आबकारी अधिनियम क्या है?

शराब से राज्यों को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है. वहीं अवैध शराब के सेवन से कई बार लोगों के मरने की खबरें भी आती रहती हैं. आबकारी अधिनियम की धारा 60(क) के अंतर्गत अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है. तो उसको जमानत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है. वहीं 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है. 2018 में आबकारी अधिनियम में संशोधन कर इसे और भी कड़ा बना दिया गया है. पहले इसमें सख्त सजा का प्रावधान नहीं था.

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