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साल के शुरुआत में यूडी टैक्स जमा कराने वालों के लिए जयपुर नगर निगम का विशेष ऑफर

बीते वर्ष में टैक्स जमा कराने के मामले में पीछे रहा जयपुर नगर निगम इस बार पहले सक्रिय हो गया है. निगम प्रशासन की ओर से इस बार नगरीय विकास कर जमा कराने को लेकर विशेष ऑफर दिया जा रहा है...

जयपुरः साल के शुरुआत में यूडी टैक्स जमा कराने वालों के लिए नगर निगम का विशेष ऑफर
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Published : Jun 19, 2019, 9:50 PM IST

जयपुर. बीते वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने में फिसड्डी रहा जयपुर नगर निगम इस बार पहले ही सक्रिय हो गया है. शहर की जनता समय पर नगरीय विकास कर जमा कराएं, इसके लिए छूट के प्रावधान तय किए गए हैं. हालांकि ये व्यवस्था साल 2016 से चली आ रही है. लेकिन शहरवासियों की जानकारी में नहीं होने के चलते इसका लाभ नहीं ले पाते. ऐसे में इस बार शहर भर में होर्डिंग लगाकर नगरीय विकास कर में छूट का लाभ लेने के लिए प्रचार किया जा रहा है.

जयपुरः साल के शुरुआत में यूडी टैक्स जमा कराने वालों के लिए नगर निगम का विशेष ऑफर


बीते वित्तीय वर्ष में बकायदारों को लुभाने के लिए निगम प्रशासन की ओर से नगरीय विकास कर में छूट दी गई थी.बावजूद इसके टैक्स वसूली में निगम प्रशासन पीछे ही रहा.ऐसे में इस बार नगरीय विकास कर जमा कराने के लिए निगम प्रशासन की ओर से विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं. इसके तहत 30 जून 2019 तक टैक्स जमा कराने पर मूल राशि में 10 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.

जबकि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक मूल राशि में ये छूट 5 प्रतिशत की होगी. इसके अलावा महिला संपत्तिधारक के लिए इस छूट को दोगुना किया गया है. इस संबंध में रेवेन्यू डीसी नवीन भारद्वाज ने बताया कि 2016 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साल की शुरुआत में टैक्स जमा कराने वाले संपत्ति धारकों को छूट का प्रावधान तय किया गया था. उन्होंने बताया कि सरकार की सोच है कि उन संपत्ति धारकों को फायदा मिलना चाहिये जो समय से भुगतान करें.ना कि उन्हें जो समय के बाद भुगतान करते हो.बहरहाल, निगम प्रशासन की इस पहल से उन्हें कितना फायदा मिलेगा, ये वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद इकट्ठे हुए रेवेन्यू के आंकड़े से ही पता लगेगा।

जयपुर. बीते वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने में फिसड्डी रहा जयपुर नगर निगम इस बार पहले ही सक्रिय हो गया है. शहर की जनता समय पर नगरीय विकास कर जमा कराएं, इसके लिए छूट के प्रावधान तय किए गए हैं. हालांकि ये व्यवस्था साल 2016 से चली आ रही है. लेकिन शहरवासियों की जानकारी में नहीं होने के चलते इसका लाभ नहीं ले पाते. ऐसे में इस बार शहर भर में होर्डिंग लगाकर नगरीय विकास कर में छूट का लाभ लेने के लिए प्रचार किया जा रहा है.

जयपुरः साल के शुरुआत में यूडी टैक्स जमा कराने वालों के लिए नगर निगम का विशेष ऑफर


बीते वित्तीय वर्ष में बकायदारों को लुभाने के लिए निगम प्रशासन की ओर से नगरीय विकास कर में छूट दी गई थी.बावजूद इसके टैक्स वसूली में निगम प्रशासन पीछे ही रहा.ऐसे में इस बार नगरीय विकास कर जमा कराने के लिए निगम प्रशासन की ओर से विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं. इसके तहत 30 जून 2019 तक टैक्स जमा कराने पर मूल राशि में 10 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.

जबकि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक मूल राशि में ये छूट 5 प्रतिशत की होगी. इसके अलावा महिला संपत्तिधारक के लिए इस छूट को दोगुना किया गया है. इस संबंध में रेवेन्यू डीसी नवीन भारद्वाज ने बताया कि 2016 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साल की शुरुआत में टैक्स जमा कराने वाले संपत्ति धारकों को छूट का प्रावधान तय किया गया था. उन्होंने बताया कि सरकार की सोच है कि उन संपत्ति धारकों को फायदा मिलना चाहिये जो समय से भुगतान करें.ना कि उन्हें जो समय के बाद भुगतान करते हो.बहरहाल, निगम प्रशासन की इस पहल से उन्हें कितना फायदा मिलेगा, ये वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद इकट्ठे हुए रेवेन्यू के आंकड़े से ही पता लगेगा।

Intro:जयपुर - बीते वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने में फिसड्डी रहा जयपुर नगर निगम इस बार पहले ही सक्रिय हो गया है। शहर की जनता समय पर नगरीय विकास कर जमा कराएं इसके लिए छूट के प्रावधान तय किए गए हैं। हालांकि ये व्यवस्था साल 2016 से चली आ रही है। लेकिन शहरवासियों की जानकारी में नहीं होने के चलते इसका लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में इस बार शहर भर में होर्डिंग लगाकर नगरीय विकास कर में छूट का लाभ लेने के लिए प्रचार किया जा रहा है।


Body:बीते वित्तीय वर्ष में बकायदारों को लुभाने के लिए निगम प्रशासन की ओर से नगरीय विकास कर में छूट दी गई थी। बावजूद इसके टैक्स वसूली में निगम प्रशासन पीछे ही रहा। ऐसे में इस बार नगरीय विकास कर जमा कराने के लिए निगम प्रशासन की ओर से विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके तहत 30 जून 2019 तक टैक्स जमा कराने पर मूल राशि में 10 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। जबकि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक मूल राशि में ये छूट 5 प्रतिशत की होगी। इसके अलावा महिला संपत्तिधारक के लिए इस छूट को दोगुना किया गया है। इस संबंध में रेवेन्यू डीसी नवीन भारद्वाज ने बताया कि 2016 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साल की शुरुआत में टैक्स जमा कराने वाले संपत्ति धारकों को छूट का प्रावधान तय किया गया था। उन्होंने बताया कि सरकार की सोच है कि उन संपत्ति धारकों को फायदा मिलना चाहिये जो समय से भुगतान करें। ना कि उन्हें जो समय के बाद भुगतान करते हो।
बाईट - नवीन भारद्वाज, उपायुक्त, रेवेन्यू


Conclusion:बहरहाल, निगम प्रशासन की इस पहल से उन्हें कितना फायदा मिलेगा, ये वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद इकट्ठे हुए रेवेन्यू के आंकड़े से ही पता लगेगा।
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