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मुंहबोली बहन बनाकर युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - Sister molested

जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता को मुंहबोली बहन बनाकर बाद में उसका अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने इस अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन पर्यन्त जेल में रखा जाए.

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Published : Sep 4, 2019, 8:49 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता को मुंहबोली बहन बनाकर बाद में उसका अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि शास्त्रीनगर थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता के पडो़स में स्थित पानी की फैक्ट्री में अभियुक्त काम करता था. अभियुक्त ने पीड़िता से राखी बंधवाकर उसे मुंहबोली बहन भी बना रखता था. वहीं 13 सितंबर 2014 को अभियुक्त ने पीड़िता का डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने अपहरण कर लिया और नशीले समोसे खिलाए. इसके बाद अभियुक्त उसे लुधियाना ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः प्रदेश में एफआईआर की संख्या बढ़ने पर जनता ना हो भयभीत: मुख्यमंत्री गहलोत

वहीं पीड़िता की मां की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 21 सितंबर को लुधियाना के एक होटल से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. इसी तरह पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई हैं. मामले में पीड़िता के पिता ने महेशनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त ने 21 जुलाई 2013 को पीड़िता को अजमेर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता को मुंहबोली बहन बनाकर बाद में उसका अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि शास्त्रीनगर थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता के पडो़स में स्थित पानी की फैक्ट्री में अभियुक्त काम करता था. अभियुक्त ने पीड़िता से राखी बंधवाकर उसे मुंहबोली बहन भी बना रखता था. वहीं 13 सितंबर 2014 को अभियुक्त ने पीड़िता का डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने अपहरण कर लिया और नशीले समोसे खिलाए. इसके बाद अभियुक्त उसे लुधियाना ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः प्रदेश में एफआईआर की संख्या बढ़ने पर जनता ना हो भयभीत: मुख्यमंत्री गहलोत

वहीं पीड़िता की मां की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 21 सितंबर को लुधियाना के एक होटल से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. इसी तरह पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई हैं. मामले में पीड़िता के पिता ने महेशनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त ने 21 जुलाई 2013 को पीड़िता को अजमेर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीडिता को मुंहबोली बहन बनाकर बाद में उसका अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनीष कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने हरमाडा निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन पर्यन्त जेल में रखा जाए।
Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि शास्त्रीनगर थाना इलाके में रहने वाली पीडिता के पडौस में स्थित पानी की फैक्ट्री में अभियुक्त काम करता था। अभियुक्त ने पीडिता से राखी बंधवाकर उसे मुंहबोली बहन भी बना रखता था। वहीं 13 सितंबर 2014 को अभियुक्त ने पीडिता का डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने अपहरण कर लिया और नशीले समोसे खिलाए। इसके बाद अभियुक्त उसे लुधियाना ले गया। यहां अभियुक्त ने पीडिता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता की मां की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 21 सितंबर को लुधियाना की होटल से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। इसी तरह पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अशोक नायक को दस साल की सजा सुनाई है। मामले में पीडिता के पिता ने महेशनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त ने 21 जुलाई 2013 को पीडिता को अजमेर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।Conclusion:
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