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राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  High Court seeks answer
राजस्थान हाईकोर्ट.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 17, 2023, 10:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और बारां पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रयाग बिश्नोई की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि कट ऑफ में आने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई और अब क्यों न उसे कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दे दी जाए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को कांस्टेबल के 4588 पदों के लिए भर्ती निकाली. इसमें बारां जिले के लिए कांस्टेबल सामान्य के 103 पद रखे गए. विभाग की ओर से लिखित परीक्षा आयोजित कर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया. वहीं, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें कट ऑफ 117.75 अंक रखे गए. याचिकाकर्ता ने भी लिखित परीक्षा व दक्षता परीक्षा पास की और उसने कट ऑफ के बराबर अंक हासिल किए.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा-क्यों ना केसरी सिंह को मिली आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति कर दी जाए रद्द?

इसके बावजूद भी उसे जन्म तिथि के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार भर्ती में विज्ञापित किए गए पदों में से कई पद अभी भी रिक्त हैं. यदि इन सभी पदों को भरा जाता तो याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति मिल जाती. वहीं यदि उसके अंक दूसरे चयनित अभ्यर्थी के समान हैं तो पद खाली होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता. इसलिए याचिकाकर्ता को खाली चल रहे पद पर नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और बारां पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रयाग बिश्नोई की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि कट ऑफ में आने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई और अब क्यों न उसे कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दे दी जाए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को कांस्टेबल के 4588 पदों के लिए भर्ती निकाली. इसमें बारां जिले के लिए कांस्टेबल सामान्य के 103 पद रखे गए. विभाग की ओर से लिखित परीक्षा आयोजित कर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया. वहीं, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें कट ऑफ 117.75 अंक रखे गए. याचिकाकर्ता ने भी लिखित परीक्षा व दक्षता परीक्षा पास की और उसने कट ऑफ के बराबर अंक हासिल किए.

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इसके बावजूद भी उसे जन्म तिथि के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार भर्ती में विज्ञापित किए गए पदों में से कई पद अभी भी रिक्त हैं. यदि इन सभी पदों को भरा जाता तो याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति मिल जाती. वहीं यदि उसके अंक दूसरे चयनित अभ्यर्थी के समान हैं तो पद खाली होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता. इसलिए याचिकाकर्ता को खाली चल रहे पद पर नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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