जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र को लेकर बीसीआर व दी बार एसोसिएशन की चुनाव समिति से 16 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
इस मामले में पिछले दिनों एकलपीठ ने याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को खंडपीठ के समक्ष चुनाव के शपथ पत्र में कैलेंडर वर्ष को लेकर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर आगामी चुनाव में मतदाताओं से शपथ पत्र मांग रही है, लेकिन वह शर्त गलत है.
पढ़ेंः दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में शपथ पत्र मामले को खंडपीठ में चुनौती देने की छूट
जिसमें 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 की अवधि में किसी अन्य बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान करने वालों को योग्य नहीं माना है, जबकि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिस साल में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं. उस साल में वकील ने किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं किया हो. ऐसे में दी बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव समिति की ओर से मांगे जा रहे शपथ पत्र में समय सीमा की ऐसी बाध्यता गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में बीसीआर व चुनाव समिति से जवाब देने के लिए कहा है.