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Rajasthan High Court: तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने का प्रावधान नहीं, याचिकाएं खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते (Rajasthan High Court dismissed the petition) हुए तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया.

Rajasthan High Court , Rajasthan High Court dismissed the petition
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Mar 24, 2023, 8:51 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 के मामले में तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है. वहीं अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भरत यादव व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें अभ्यर्थियों को तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट लेने का प्रावधान हो. वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट कराने का मामला याचिकाकर्ताओं से अलग है. ऐसे में वे गर्भवती महिलाओं के मामले में दिए आदेश के आधार पर तय शेड्यूल के बाद फिजिकल कराने की मांग नहीं कर सकते हैं.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: अदालती आदेश के बावजूद दिव्या मित्तल का केस क्यों नहीं हुआ सूचीबद्ध?

याचिकाओं में कहा था कि वे कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हो गए थे, लेकिन फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते समय उनके पैर में चोट लग गई. डॉक्टर की राय के अनुसार कुछ दिनों तक फिजिकल गतिविधियों में शामिल नहीं होना है. इसलिए उनका फिजिकल टेस्ट तय शेड्यूल के बाद लिया जाए. याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने भर्ती में गर्भवती महिलाओं का फिजिकल टेस्ट बाद में लेने की छूट दी है. इसलिए उन्हें भी तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट देने का मौका दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस संबंध में प्रावधान नहीं होने का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 के मामले में तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है. वहीं अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भरत यादव व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें अभ्यर्थियों को तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट लेने का प्रावधान हो. वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट कराने का मामला याचिकाकर्ताओं से अलग है. ऐसे में वे गर्भवती महिलाओं के मामले में दिए आदेश के आधार पर तय शेड्यूल के बाद फिजिकल कराने की मांग नहीं कर सकते हैं.

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याचिकाओं में कहा था कि वे कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हो गए थे, लेकिन फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते समय उनके पैर में चोट लग गई. डॉक्टर की राय के अनुसार कुछ दिनों तक फिजिकल गतिविधियों में शामिल नहीं होना है. इसलिए उनका फिजिकल टेस्ट तय शेड्यूल के बाद लिया जाए. याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने भर्ती में गर्भवती महिलाओं का फिजिकल टेस्ट बाद में लेने की छूट दी है. इसलिए उन्हें भी तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट देने का मौका दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस संबंध में प्रावधान नहीं होने का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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