जयपुर. राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नाम जुड़वाने के लिए 15 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर को विशेष अभियान की तिथियां रहेंगी. इनमें मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन 3 दिनों में सभी बीएलओ और प्रगणक मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित रहकर आवेदन लिए जाएगें. अन्य दिनों में प्रगणक दोपहर 2 से 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मतदाता निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. आयोग के सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है. वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर-3, आक्षेप होने पर नाम हटवाने के लिए फॉर्म नंबर-5 और नाम, उम्र, वार्ड, लिंग या कोई अन्य संशोधन के लिए फॉर्म नंबर-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
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उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 14 सितंबर को होगा. वार्डों और मतदान केन्द्रों पर नामावलियों का पठन 14 और 15 सितंबर को किया जाएगा. प्रारूप प्रकाशन के बाद 14 से 23 सितंबर तक कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा.उन्होंने कहा कि जिनका नाम लोकसभा, विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों में है. वे भी अपना नाम जांच लें क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची अलग है.
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मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना और संशोधन अब ऑनलाइन भी
सचिव त्यागी ने बताया कि मतदाताओं द्वारा अपना नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आयोग ने ऑनलाइन व्यवस्था भी दी गई है. कोई भी मतदाता आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विकल्प इंपोर्टेंट लिंक पर उपलब्ध विकल्प ‘ऑनलाइन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन‘ का चयन कर आवेदन कर सकता है. इस प्लेटफॉर्म पर मतदाता अपना नाम, वार्ड, मतदान केंद्र भी खोज सकते हैं.