जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने 13 साल की साली का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जीजा को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया ( POCSO Court in Jaipur) है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 अगस्त 2021 को चाकसू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले उसकी मां पड़ोस में गई हुई थी और वह खुद भी घर पर नहीं था. इस दौरान अभियुक्त जीजा उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर मोटरसाईकिल पर अपने साथ ले गया.
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परिजनों की ओर से तलाश करने के बाद भी पीडिता नहीं मिली. ऐसे में उसे बरामद किया जाए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिन बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र पेश किया.