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नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022: पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2022 से जुड़े मामले में 108 एंबुलेंस सेवा के पूर्व कार्मिकों को पुराने के आधार पर नए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया (order to release experience certificate by court) है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

Nursing officer recruitment 2022: order to release experience certificate by court
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022: पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश
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Published : Dec 17, 2022, 9:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2022 के जुड़े मामले में 108 एम्बुलेंस सेवा के पूर्व कार्मिकों को पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को कहा (order to release experience certificate by court) है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में 108 एम्बुलेंस सेवा में ईएमटी के पद पर कार्य कर चुका है. वहीं उसे अपने सेवाकाल का अनुभव प्रमाण पत्र भी वर्ष 2018 में टोंक सीएमएचओ व संयुक्त चिकित्सा निदेशक ने दिया था. वहीं गत 16 नवंबर को विभाग की ओर से निकाली गई भर्ती में आवेदक से नए फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है.

पढ़ें: राज्य सरकार ने कहा-15 दिसंबर से पहले जारी कर देंगे संविदा नर्सिंग ऑफिसर्स को अनुभव प्रमाण पत्र

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रदेश में पूर्व में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनियां बदल चुकी हैं और कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड भी उन्हीं कंपनियों के पास है. ऐसे में विभाग की ओर से नए अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र बनाने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2022 के जुड़े मामले में 108 एम्बुलेंस सेवा के पूर्व कार्मिकों को पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को कहा (order to release experience certificate by court) है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में 108 एम्बुलेंस सेवा में ईएमटी के पद पर कार्य कर चुका है. वहीं उसे अपने सेवाकाल का अनुभव प्रमाण पत्र भी वर्ष 2018 में टोंक सीएमएचओ व संयुक्त चिकित्सा निदेशक ने दिया था. वहीं गत 16 नवंबर को विभाग की ओर से निकाली गई भर्ती में आवेदक से नए फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है.

पढ़ें: राज्य सरकार ने कहा-15 दिसंबर से पहले जारी कर देंगे संविदा नर्सिंग ऑफिसर्स को अनुभव प्रमाण पत्र

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रदेश में पूर्व में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनियां बदल चुकी हैं और कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड भी उन्हीं कंपनियों के पास है. ऐसे में विभाग की ओर से नए अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र बनाने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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