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जयपुर: हाउसिंग बोर्ड में बनेगा मार्केटिंग और हॉर्टिकल्चर विंग, बोर्ड की शक्तियों में भी होगा इजाफा

हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों को बेचने या नीलाम करने के लिए अब निजी विकास कर्ताओं की तरह मार्केटिंग टीम बनाएगा. शनिवार को आवासन मंडल की बोर्ड मीटिंग में मार्केटिंग विंग और हॉर्टिकल्चर विंग के साथ अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया गया.

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Published : Nov 9, 2019, 8:52 AM IST

जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल के बोर्ड रूम में शुक्रवार को संचालक मंडल की 239वीं बैठक हुई. जिसमें, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया गया.

जयपुर: हाउसिंग बोर्ड में बनेगा मार्केटिंग और हॉर्टिकल्चर विंग

दरअसल, आवासन मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अभाव में अपनी जमीन या संपत्तियों से अतिक्रमण नहीं हटा पाता है. इसलिए इस अधिनियम में मंडल की स्वयं की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दस्ते का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही आवासन मंडल को आवंटित या बेची गई संपत्तियों की बकाया राशि की वसूली, ब्याज और पैनल्टी की वसूली, लीज राशि की वसूली और अन्य किसी शुल्क की वसूली करने या संपत्ति को कुर्क या सीज करने का अधिकार भी होगा.

पढ़ें- अयोध्याः सुरक्षा व्यवस्था पर केन्द्र की नजर, उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू

इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासन मंडल की योजनाओं में सौंदर्यन और स्वच्छ वातावरण के लिए हॉर्टिकल्चर विंग का गठन किया जाएगा. इस विंग में उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान निरीक्षक और बागवानों की नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही ग्राहकों को मंडल की योजनाओं की जानकारी देने और संपत्तियों के निस्तारण के लिए अलग से मार्केटिंग सेल बनाई जाएगी.

जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल के बोर्ड रूम में शुक्रवार को संचालक मंडल की 239वीं बैठक हुई. जिसमें, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया गया.

जयपुर: हाउसिंग बोर्ड में बनेगा मार्केटिंग और हॉर्टिकल्चर विंग

दरअसल, आवासन मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अभाव में अपनी जमीन या संपत्तियों से अतिक्रमण नहीं हटा पाता है. इसलिए इस अधिनियम में मंडल की स्वयं की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दस्ते का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही आवासन मंडल को आवंटित या बेची गई संपत्तियों की बकाया राशि की वसूली, ब्याज और पैनल्टी की वसूली, लीज राशि की वसूली और अन्य किसी शुल्क की वसूली करने या संपत्ति को कुर्क या सीज करने का अधिकार भी होगा.

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इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासन मंडल की योजनाओं में सौंदर्यन और स्वच्छ वातावरण के लिए हॉर्टिकल्चर विंग का गठन किया जाएगा. इस विंग में उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान निरीक्षक और बागवानों की नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही ग्राहकों को मंडल की योजनाओं की जानकारी देने और संपत्तियों के निस्तारण के लिए अलग से मार्केटिंग सेल बनाई जाएगी.

Intro:जयपुर - हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों को बेचने या नीलाम करने के लिए अब निजी विकास कर्ताओं की तरह मार्केटिंग टीम बनाएगा। आज आवासन मंडल की बोर्ड मीटिंग में मार्केटिंग विंग और हॉर्टिकल्चर विंग के साथ अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया गया।


Body:राजस्थान आवासन मंडल के बोर्ड रूम में शुक्रवार को संचालक मंडल की 239वीं बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया गया। दरअसल, आवासन मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अभाव में अपनी जमीन या संपत्तियों से अतिक्रमण नहीं हटा पाता है। इसलिए इस अधिनियम में मंडल की स्वयं की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दस्ते का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही आवासन मंडल को आवंटित या बेची गई संपत्तियों की बकाया राशि की वसूली, ब्याज और पैनल्टी की वसूली, लीज राशि की वसूली और अन्य किसी शुल्क की वसूली करने या संपत्ति को कुर्क या सीज करने का अधिकार भी होगा। बाईट - भास्कर ए सावंत, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल में अलग से हॉर्टिकल्चर विंग गठित करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासन मंडल की योजनाओं में सौंदर्यन और स्वच्छ वातावरण के लिए हॉर्टिकल्चर विंग का गठन किया जाएगा। इस विंग में उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान निरीक्षक और बागवानों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही ग्राहकों को मंडल की योजनाओं की जानकारी देने और संपत्तियों के निस्तारण के लिए अलग से मार्केटिंग सेल बनाई जाएगी। बाईट - भास्कर ए सावंत, चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड


Conclusion:इसके अलावा मानसरोवर में फाउंटेन स्क्वायर, प्रताप नगर में चौपाटी और कोचिंग हब, साथ ही दस्तकार योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों को भी फॉर्मल अप्रूवल दिया गया। बहरहाल, हाउसिंग बोर्ड की कोशिश रहेगी की कि बोर्ड बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए। ताकि बोर्ड अपनी नींव को पहले से मजबूत कर प्रदेशवासियों को बेहतर संपत्तियां उपलब्ध कराए।
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