जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल के बोर्ड रूम में शुक्रवार को संचालक मंडल की 239वीं बैठक हुई. जिसमें, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया गया.
दरअसल, आवासन मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अभाव में अपनी जमीन या संपत्तियों से अतिक्रमण नहीं हटा पाता है. इसलिए इस अधिनियम में मंडल की स्वयं की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दस्ते का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही आवासन मंडल को आवंटित या बेची गई संपत्तियों की बकाया राशि की वसूली, ब्याज और पैनल्टी की वसूली, लीज राशि की वसूली और अन्य किसी शुल्क की वसूली करने या संपत्ति को कुर्क या सीज करने का अधिकार भी होगा.
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इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि आवासन मंडल की योजनाओं में सौंदर्यन और स्वच्छ वातावरण के लिए हॉर्टिकल्चर विंग का गठन किया जाएगा. इस विंग में उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान निरीक्षक और बागवानों की नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही ग्राहकों को मंडल की योजनाओं की जानकारी देने और संपत्तियों के निस्तारण के लिए अलग से मार्केटिंग सेल बनाई जाएगी.