जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने पूर्व आईएएस मंजीत सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस एमके देवराजन सहित उनकी पत्नियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के 5 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह व उनके बेटे एकलव्य सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने इनसे 8 मार्च तक अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह आदेश मंजीत सिंह व एमके देवराजन व अन्य के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया.
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने बताया कि कोर्ट ने 21 जुलाई, 2022 को अजीत सिंह व उनके बेटों को पाबंद किया था कि वे प्रार्थियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डालें. इसके साथ ही किसी तृतीय पक्षकार के समक्ष उनके चरित्र व आचरण के लिए भी किसी तरह की अपमानजनक बात नहीं कहेंगे. इसके बावजूद अजीत सिंह ने 26 अगस्त को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी ही पोस्ट डाली और उस पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी.
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वहीं 15 सितंबर को डाली पोस्ट में वादी को असंतुलित मानसिकता का बताया. इसके बाद 15 अक्टूबर, 2022 को भी एकलव्य ने पाम कोर्ट में पैंथर निकलने का फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर भूतपूर्व अधिकारी लिखकर वायरल किया गया. ऐसे में अप्रार्थी एकलव्य लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है और खुद के वीडियो भी डाल रहा है. इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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गौरतलब है कि मंजीत सिंह और एमके देवराजन ने अजीत सिंह व अन्य के खिलाफ मानहानि परिवाद पेश कर 5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने की गुहार की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अजीत कुमार सिंह और उनके परिजनों को पाबंद किया था कि वे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें.