जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खाजिर करते हुए कहा है कि वह चाहे तो अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम राहत की गुहार कर सकता है. न्यायाधीश अशोक गौड की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से गत 22 मार्च को की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई थी. वहीं राज्य सरकार का कहना था कि रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार खेल सचिव को है.
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ऐसे में हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष जाने की छूट दी है.