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राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका को किया खारिज

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Published : Sep 25, 2019, 10:36 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खाजिर करते हुए कहा है कि वह चाहे तो अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम राहत की गुहार कर सकता है.

राजस्थान हाईकोर्ट, rajsthan highcourt

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खाजिर करते हुए कहा है कि वह चाहे तो अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम राहत की गुहार कर सकता है. न्यायाधीश अशोक गौड की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, rajsthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से गत 22 मार्च को की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई थी. वहीं राज्य सरकार का कहना था कि रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार खेल सचिव को है.

पढ़ेंः भीलवाड़ा: जिला स्तरीय पोषण मेले का आयोजन

ऐसे में हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष जाने की छूट दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खाजिर करते हुए कहा है कि वह चाहे तो अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम राहत की गुहार कर सकता है. न्यायाधीश अशोक गौड की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, rajsthan highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से गत 22 मार्च को की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई थी. वहीं राज्य सरकार का कहना था कि रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार खेल सचिव को है.

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ऐसे में हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष जाने की छूट दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खाजिर करते हुए कहा है कि वह चाहे तो अपीलीय अथोरिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम राहत की गुहार कर सकता है। न्यायाधीश अशोक गौड की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से गत 22 मार्च को की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। वहीं राज्य सरकार का कहना था कि रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार खेल सचिव को है। ऐसे में हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को अपीलीय अथोरिटी के समक्ष जाने की छूट दी है। Conclusion:
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