जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 की दक्षता परीक्षा की तैयारी के दौरान चोट लगने के मामले में अभ्यर्थी को राहत दी (Injury during preparations of constable bharti) है. अदालत ने मामले में एक पद रिक्त रखने को कहा है. इसके साथ ही गृह सचिव, डीजीपी और एडीजी भर्ती सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राजा राम चौधरी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती की लिखित परीक्षा पास का दक्षता परीक्षा की तैयारी शुरू की थी. इस दौरान उसके पांव में चोट आ गई और वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गया. ऐसे में उसकी दक्षता परीक्षा दो माह बाद ली जाए और तब तक उसके लिए एक पद रिक्त रखा जाए. याचिका में कहा गया कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल रखा जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए एक पद रिक्त रखने को कहा है.
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