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प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक, 21 अगस्त के बाद नहीं होंगे तबादले - भारत निर्वाचन आयोग

प्रदेश में एक बार फिर तबादलों पर रोक लग गई है. गहलोत सरकार ने 21 अगस्त से प्रदेश में होने वाले तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसको लेकर सोमवार को प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

ban on transfer from August 21 to October 4 in Rajasthan
प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक, 21 अगस्त के बाद नहीं होंगे तबादले
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Published : Jul 31, 2023, 3:48 PM IST

जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले पर रोक लग गई है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने 21 अगस्त के बाद तबादलों पर रोक लगा दी है. ये तबादलों पर रोक 4 अक्टूबर, 2023 तक प्रभावी रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग के फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगाई है.

ये जारी हुआ आदेशः प्रशासनिक सुधार विभाग की और से जारी आदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 अगस्त से 4 अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित किया गया हैं. ऐसे में फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति. जिला कलेक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) और पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों/ कर्मचारी/सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 21 अगस्त से 4 अक्टूबर, 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया हैं.

पढ़ें: खाकी के बेड़े में बड़ा फेरबदलः वृत्ताधिकारी रैंक के 82 आरपीएस अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे कहां लगाया

विशेष अनुमति से हो सकेंगे तबादलेः आदेश के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अगर किसी का तबादला सरकार आवश्यक समझती है, तो आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किसी भी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन के प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा.

जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले पर रोक लग गई है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने 21 अगस्त के बाद तबादलों पर रोक लगा दी है. ये तबादलों पर रोक 4 अक्टूबर, 2023 तक प्रभावी रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग के फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगाई है.

ये जारी हुआ आदेशः प्रशासनिक सुधार विभाग की और से जारी आदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 अगस्त से 4 अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित किया गया हैं. ऐसे में फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति. जिला कलेक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) और पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों/ कर्मचारी/सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 21 अगस्त से 4 अक्टूबर, 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया हैं.

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विशेष अनुमति से हो सकेंगे तबादलेः आदेश के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अगर किसी का तबादला सरकार आवश्यक समझती है, तो आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किसी भी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन के प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा.

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