हनुमानगढ़. बाल कल्याण समिति ने हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के निकटवर्ती गांव में एक नाबालिग बालिका की शादी को रूकवाया (Child welfare committee and administration stopped child marriage) है. प्रशासन ने बाल विवाह की सूचना पर विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया.
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेन्द्र गोयल ने बताया की बाल विवाह की सूचना मिलने पर वे प्रशासन के साथ गांव पहुंचे. वहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था. जिस पर बालिका की आयु संबंधित दस्तावेजो की जांच की गई. जिसमें बालिका की उम्र लगभग 15 वर्ष थी. जिसपर पिता व माता व,दादी को पाबंद करते हुए 18 वर्ष पूर्ण नहीं होने तक शादी नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया. आगामी दिनों तक बालिका का स्थान न बदलें यह इसलिए कि बालिका का अन्यत्र जाके शादी न कर सके.
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बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेन्द्र गोयल ने बताया की पाबंद के बाद भी अगर बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत संबंधित पर कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि बालिका को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी प्रयास किये जायेंगे. बालिका का बाल विवाह न हो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका निगरानी रखेगी.