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धौलपुर: कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर दो लोग गिरफ्तार, 4 फर्म सील कर लगाया गया 21-21 हजार रुपए का जुर्माना

धौलपुर में कोरोना गाइडलाइन के पालन करवाने के लिए पुलिस-प्रशासन सख्त हो गया है. इस बीच गैर अनुमत श्रेणी की दुकानों और गोदामों में हो रहे व्यापार को लेकर कार्रवाई की गई है. इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही 4 फर्म को सील कर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना लगया गया है.

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कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर दो लोग गिरफ्तार
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Published : May 4, 2021, 9:04 PM IST

धौलपुर. महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्राण एवं रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देश पर उपखण्ड अधिकारी भारती भारद्वाज तथा तहसीलदार भगवतशरण त्यागी ने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद क्षेत्र में गैर अनुमति श्रेणी की दुकान तथा गोदाम खुले पाए जाने पर सीलिंग तथा जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

तहसीलदार त्यागी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्रा में रेडीमेड कपड़े तथा साड़ी की दुकान तथा व्यापारियों के घरों में स्थित गोदामों से कपड़े का व्यापार संचालित होने की जानकारी मिली. इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जगदीश पुत्रा नत्थीलाल की दुकान सील कर 21 हजार का जुर्माना, सुहाना फैशन पॉइंट संचालक गंगा पत्नी चंदन पर 5 हजार का जुर्माना कर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें- सनसनीखेज: महिला और दो बच्चों के शव घर में लटकते मिले, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

इसके अतिरिक्त नितिन गर्ग पुत्रा पूरणचंद तथा बनवारी पुत्र लाखन सिंह द्वारा भी गैर अनुमति श्रेणी की व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी, इन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है. साथ ही इनके द्वारा संचालित फर्म को सील कर तथा 21-21 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण की इस भयावह लहर में सरकार द्वारा अनुमति श्रेणी के अतिरिक्त गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें तथा गोदाम खोल कर व्यापारियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

धौलपुर. महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्राण एवं रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देश पर उपखण्ड अधिकारी भारती भारद्वाज तथा तहसीलदार भगवतशरण त्यागी ने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद क्षेत्र में गैर अनुमति श्रेणी की दुकान तथा गोदाम खुले पाए जाने पर सीलिंग तथा जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

तहसीलदार त्यागी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्रा में रेडीमेड कपड़े तथा साड़ी की दुकान तथा व्यापारियों के घरों में स्थित गोदामों से कपड़े का व्यापार संचालित होने की जानकारी मिली. इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जगदीश पुत्रा नत्थीलाल की दुकान सील कर 21 हजार का जुर्माना, सुहाना फैशन पॉइंट संचालक गंगा पत्नी चंदन पर 5 हजार का जुर्माना कर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई है.

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इसके अतिरिक्त नितिन गर्ग पुत्रा पूरणचंद तथा बनवारी पुत्र लाखन सिंह द्वारा भी गैर अनुमति श्रेणी की व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी, इन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है. साथ ही इनके द्वारा संचालित फर्म को सील कर तथा 21-21 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण की इस भयावह लहर में सरकार द्वारा अनुमति श्रेणी के अतिरिक्त गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें तथा गोदाम खोल कर व्यापारियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

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