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धौलपुर : नाबालिग को भगा कर ले जाने के आरोपी को तीन साल का कारावास - dholpur news

जिले के विशेष न्यायालय ने 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

युवक को पॉक्सो एक्ट में सजा, youth sentenced at posco act
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Published : Sep 12, 2019, 10:55 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय ने 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

नाबालिग को भगा कर ले जाने के आरोपी को सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 6 नवंबर 2016 को जिले की एक नाबालिग को उसकी मां झांसी जाने के लिए धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ कर आ गई थी. जहां से उसे झांसी का रहने वाला युवक आशिक उर्फ आशीष पुत्र अमर सिंह निवासी विरगुवा थाना बड़ागांव जिला झांसी बहला फुसलाकर भगा ले गया. जिस पर नाबालिग के पिता ने जीआरपी थाना झांसी में जीरो रिपोर्ट दर्ज कराई.

पढ़ेंः अजमेर: चोर-चोर के शोर ने कराई पुलिस की परेड, छतों से कूदकर हुआ फरार

वारदात इलाका मनियां होने पर मनिया पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसंधान कर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जिसके बाद प्रकरण में सुनवाई करते हुए गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी आशिक उर्फ आशीष को 3 वर्ष के कारावास के साथ ही 5 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय ने 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

नाबालिग को भगा कर ले जाने के आरोपी को सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 6 नवंबर 2016 को जिले की एक नाबालिग को उसकी मां झांसी जाने के लिए धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ कर आ गई थी. जहां से उसे झांसी का रहने वाला युवक आशिक उर्फ आशीष पुत्र अमर सिंह निवासी विरगुवा थाना बड़ागांव जिला झांसी बहला फुसलाकर भगा ले गया. जिस पर नाबालिग के पिता ने जीआरपी थाना झांसी में जीरो रिपोर्ट दर्ज कराई.

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वारदात इलाका मनियां होने पर मनिया पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसंधान कर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जिसके बाद प्रकरण में सुनवाई करते हुए गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी आशिक उर्फ आशीष को 3 वर्ष के कारावास के साथ ही 5 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

Intro:नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सुनाई सजा.साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दण्डित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने वर्ष 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 3 वर्ष के कारावास की सजा के साथ आरोपी को 5 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.


Body:पोस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 6 नवंबर 2016 जिले की रहने वाली एक नाबालिग को उसकी मां झांसी जाने के लिए धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ कर आ गई। जहां से उसे झांसी का रहने वाला युवक आशिक और आशीष पुत्र अमर सिंह निवासी विरगुवा थाना बड़ागांव जिला झांसी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिस पर नाबालिग के पिता ने जीआरपी थाना झांसी में शून्य रिपोर्ट दर्ज कराई। वारदात इलाका मनियां होने पर मनिया पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसंधान कर पॉस्को को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी.


Conclusion:प्रकरण में सुनवाई करते हुए आज गुरुवार को पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी आशिक उर्फ आशीष को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिसके साथ न्यायालय ने आरोपी को 5 हज़ार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
Byte:-संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur

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